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Bihar : शहरी क्षेत्र की इन दुकानों को बंद करने का आदेश; बगैर लाइसेंस के मांस-मछली बेचने वालों पर अब सख्ती होगी

Sun, 22 Feb 2026 05:23 PM IST
कृष्ण बल्लभ नारायण न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, पटना

सार

Bihar : मांस-मछली बेचने वाले दुकानदारों को सरकार ने चेतावनी दी है। सरकार का कहना है कि जो भी लोग मांस और मछली की दूकान करते हैं, उन्हें सरकार के निर्देशों का अक्षरशः पालन करना होगा, वर्ना उन्हें दूकान खोलने नहीं दिया जाएगा। 
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सरकार ने जारी किया पत्र - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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बिहार सरकार ने शहरी क्षेत्र के मांस-मछली की दुकानों को बंद करने का आदेश जारी किया है। पत्र नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार ने जारी किया है। यह पत्र बिहार के सभी नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद एवं सभी नगर पंचायत के नगर आयुक्त को लिखा गया है।

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जानिए क्या लिखा पत्र में
पत्र में लिखा है कि राज्य सरकार के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि विभिन्न नगर निकायों के अधीन मांस-मछली आदि की अवैध दुकानें संचालित है जो बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 345 के प्रावधानों के प्रतिकूल है। ऐसी दुकाने या तो बिना अनुज्ञप्ति के संचालित है या अनुज्ञति की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया है। साथ ही खुले में तथा अस्वास्थ्यप्रद परिस्थितियों में मांस की बिक्री की जा रही है और मृत पशुओं को प्रदर्शित किया जा रहा है। यह भी पाया गया है कि ऐसी दुकाने पार्मिक स्थलों, शैक्षणिक संस्थानों तथा अन्य भीड़-भाड़ वाली सार्वजनिक स्थलों के निकट है।
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पत्र में आगे लिखा है कि मांस-मछली के दुकानों के लिए उचित शर्तों के साथ अनुज्ञप्ति निर्गत की जाए और बिना अनुज्ञप्ति की संचालित अवैध दुकानी की बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 345(4) के तहत बंद किया जाए।
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