बिहार शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी विद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में शालीन व्यवहार और गरिमामयी वातावरण बनाए रखने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। नौ अक्तूबर, 2024 को जारी किए गए इस निर्देश के अनुसार, विद्यालयों में अनौपचारिक (कैजुअल) परिधान जैसे जीन्स और टी-शर्ट पहनकर आने वाले शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मियों के व्यवहार को अनुचित ठहराया गया है। इसके अलावा, सोशल मीडिया के जरिए नृत्य, डी.जे., डिस्को और अन्य निम्न स्तर की गतिविधियों के विद्यालय परिसर में संचालन पर भी रोक लगाई गई है।
शिक्षा विभाग ने यह भी निर्देश दिया है कि शिक्षक और अन्य कर्मी औपचारिक परिधान (फॉर्मल ड्रेस) में ही विद्यालय परिसर में आएं। शिक्षा कैलेंडर के अनुसार केवल विशेष अवसरों पर शालीन और अनुशासित कार्यक्रमों की ही अनुमति होगी। इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है।