Bihar : बिहार में सरकारी कर्मचारियों और पदाधिकारियों के लिए एक नया आदेश जारी किया गया है। सरकार का स्पष्ट रूप से कहना है कि अगर आप इस आदेश का उल्लंघन करते हैं तो आपको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है।
बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा और सख्त आदेश जारी किया है, जिसके बाद सभी विभागों में हड़कंप मच गया है। यह आदेश 6 अप्रैल से लागू कर दिया है।
विभाग का समय होता है बर्बाद
इस नए आदेश के तहत विभिन्न विभागों के अधीनस्थ विभिन्न पदाधिकारियों और कर्मियों द्वारा बार-बार प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति माँगी जाती रही है। सरकार का मानना है कि उनके द्वारा परीक्षा की तैयारी करने तथा परीक्षा में भाग लेने के बार-बार प्रयासों में विभाग का महत्वपूर्ण समय न केवल नष्ट होता है बल्कि कार्य के पूरा होने में भी गंभीर अवरोध उत्पन्न होता है। एक बार सरकारी सेवा में योगदान करने के पश्चात सरकार से प्राप्त वेतन एवं अन्य सुविधाओं के उपयोग के विरूद्ध विभाग के अधीनस्थ संवर्गों के पदाधिकारियों या कर्मियों को बार-बार परीक्षा में भाग लेने की अनुमति प्रदान करना लोकहित के विरूद्ध है।
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सिर्फ एक बार मिलेगा मौका
इसलिए बिहार सरकार का कहना है कि नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीनस्थ संवर्गों के पदाधिकारियों या कर्मियों को उनके द्वारा धारित पद के वेतन स्तर से उच्चतर वेतन स्तर के पद के लिए ही किसी प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी और यह अनुमति उनकी पूरी सेवा अवधि में सिर्फ एक बार दी जाएगी। जारी किये गये आदेश के अनुसार यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। यदि कोई पदाधिकारी या कर्मी एक से अधिक बार परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं तो वह सरकारी सेवा से त्याग पत्र देकर जा सकते हैं।