बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार डाक मतपत्र का उपयोग किया जा रहा है। इसका उद्देश्य विशेष वर्ग के मतदाताओं को सुविधा देना है ताकि वे आसानी से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
कौन कर सकता है डाक मतदान
अनिवार्य सेवा देने वाले
85 साल या इससे अधिक उम्र वाले वरिष्ठ नागरिक
दिव्यांग मतदाता
कोविड-19 प्रभावित व्यक्ति
डाक मतपत्र के लिए शर्तें
डाक मतपत्र का उपयोग करने के लिए इन सभी वर्गों को कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं। वरिष्ठ नागरिकों को किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती। दिव्यांग मतदाता इस अधिकार का उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत से अधिक हो और इसके लिए उन्हें प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है। कोविड-19 प्रभावित मतदाता मतदान केंद्र पर जाकर मतदान नहीं कर सकते। इस श्रेणी के मतदाताओं को भी आवेदन के साथ प्रमाण पत्र देना होता है।
अनिवार्य सेवाएं
बिजली विभाग
बीएसएनएल
रेलवे
डाक एवं तार विभाग
दूरदर्शन
आकाशवाणी
कॉम्फेड एवं संबंधित दुग्ध सहकारी समितियाँ एवं इकाइयाँ
स्वास्थ्य विभाग, बिहार
भारतीय खाद्य निगम
राज्य खाद्य निगम
विमानन
लंबी दूरी की सरकारी सड़क परिवहन निगम
अग्निशमन सेवाएं
यातायात
एम्बुलेंस सेवाएं
मतदान दिवस कवरेज करने वाले मीडिया कर्मी
आवेदन प्रक्रिया
इन सभी वर्गों के मतदाताओं को प्रपत्र 12D में निर्वाचन कार्यक्रम घोषणा की तिथि से अधिसूचना जारी होने के 5 दिन के भीतर निर्वाची पदाधिकारी के पास आवेदन देना होता है। डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान अनुपस्थित मतदाताओं के लिए एक अतिरिक्त विकल्प है। यदि वे चाहें तो डाक मतपत्र न चुनकर मतदान केंद्र पर जाकर भी वोट दे सकते हैं। लेकिन एक बार आवेदन देकर डाक मतपत्र प्राप्त कर लेने पर वे मतदान केंद्र पर जाकर मतदान नहीं कर सकते।
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प्रपत्र 12D की उपलब्धता और सत्यापन
डाक मतदान कराने वाली टीम में शामिल होते हैं
दो अधिकारी, जिनमें से एक मतदान पदाधिकारी होता है
एक माइक्रो ऑब्जर्वर
एक वीडियोग्राफर
पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल