गाड़ियों के नंबर प्लेट पर, पद, जाति या कोई चित्र बनवाकर जो गाड़ियां सडकों पर चलेंगी या फिर सड़कों पर प्रेशर हॉर्न बजाएंगी, तो उन गाड़ी मालिकों की खैर नहीं। परिवहन विभाग ऐसे लोगों के खिलाफ कस के कार्रवाई करेगी। ऐसे वाहन चालक या वाहन मालिकों को मोटा जुर्माना लग सकता है। आज इस बात की चर्चा विधान परिषद में हुई। विभाग ने स्पष्ट किया है कि वाहनों पर काली फिल्म, अवैध लाल-नीली बत्ती और भ्रामक नंबर प्लेट मिलने पर न केवल जुर्माना वसूला जाएगा, बल्कि सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
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निजी गाड़ियों पर अवैध नीली-लाल बत्ती व हूटर के प्रयोग पर उठा सवाल
राजद बिहार में सरकारी कामकाज के लिए निजी वाहनों के अवैध इस्तेमाल और उन पर धड़ल्ले से नीली-लाल बत्ती व हूटर के प्रयोग का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। पश्चिम चंपारण से राजद के एमएलसी सौरभ कुमार ने आज परिवहन मंत्री श्रवण कुमार पर हमला करते हुए बिहार सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकारी अधिकारी नियमों को ताक पर रखकर सफेद नंबर प्लेट वाली निजी गाड़ियों का उपयोग कर रहे हैं, जो सीधे तौर पर मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है।
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नियमों की अनदेखी पर उठाए सवाल
एमएलसी सौरभ कुमार ने सदन में पूछा कि क्या यह सच नहीं है कि बिहार के विभिन्न विभागों में सरकारी गाड़ी उपलब्ध न होने पर व्यावसायिक वाहन किराए पर लेकर उसपर हूटर लगाकर चलाए जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि नियमतः आधिकारिक कार्यों के लिए पीले नंबर प्लेट वाले व्यावसायिक वाहनों का ही उपयोग किया जाना चाहिए, लेकिन राज्य में धड़ल्ले से निजी यानी सफेद नंबर प्लेट लगे वाहनों का उपयोग नियमित रूप से किए जा रहे हैं।
अवैध बोर्ड और हूटर लगाने पर उठाया सवाल
सौरभ कुमार ने कहा कि निजी वाहनों पर न केवल बिहार सरकार या संबंधित विभाग के पद नाम का बोर्ड लगाया जा रहा है, बल्कि उन पर अवैध रूप से हूटर और फ्लैश लाइट का भी प्रयोग हो रहा है, जो कि न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि माननीय न्यायालय के उन निर्देशों की भी अवहेलना है जिसमें निजी वाहनों पर हूटर या पद, जाति या कोई चित्र बनवाकर लगाकर चलाया जा रहा है।