बिहार के बेगूसराय में पति की हत्या के बहुचर्चित मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। पत्नी और उसके प्रेमी को हत्या का दोषी करार दिया गया है। यह सुनवाई एडीजे मंझौल संजय कुमार सिंह की अदालत में पूरी हुई। अब सजा के बिंदु पर अगली तारीख में सुनवाई होगी। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 और 120B के तहत दोषी पाया है।
कौन हैं आरोपी और क्या है मामला
यह मामला समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र के नरहन गांव निवासी महेश्वर राय की हत्या से जुड़ा है। कोर्ट ने इस मामले में मृतक की पत्नी रानी कुमारी उर्फ रानी राज, जो खोदाबंदपुर थाना क्षेत्र के फफौत गांव की रहने वाली है, और उसके प्रेमी मो. सज्जाद को दोषी करार दिया है। अपर लोक अभियोजक राकेश कुमार ने बताया कि इस मामले के सूचक राम प्रवेश राय (मृतक के पिता) ने अपने छोटे बेटे महेश्वर राय की हत्या को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। एफआईआर के अनुसार, महेश्वर राय की शादी करीब 7 साल पहले रानी कुमारी से हुई थी। आरोप है कि रानी कुमारी का मो. सज्जाद के साथ अवैध संबंध था।
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साजिश के तहत की गई हत्या
आरोप के मुताबिक, रानी कुमारी, मो. सज्जाद, रानी की मां सुनीता देवी, और उसकी बहनें रोजी कुमारी और सोनाली कुमारी ने मिलकर साजिश रची। बताया गया कि 7 जनवरी 2024 की रात करीब 10 बजे महेश्वर राय की गला दबाकर हत्या कर दी गई। इसके बाद इस मामले में खोदाबंदपुर थाना में पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।
जांच और कोर्ट ट्रायल की प्रक्रिया
पुलिस जांच के दौरान रानी कुमारी की मां और दोनों बहनों को अनुप्रेषित करते हुए न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गई। एडीजे कोर्ट में एसटी नंबर 795/24 के तहत रानी कुमारी और मो. सज्जाद के खिलाफ ट्रायल चला। इस दौरान अपर लोक अभियोजक राकेश कुमार ने सूचक, डॉक्टर और अनुसंधान पदाधिकारी समेत कुल 7 गवाहों की गवाही करवाई। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा के बिंदु पर अगली सुनवाई की तारीख 2 अप्रैल तय की है।