दोषी को ले जाती हुई पुलिस
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मुंगेर में सुमन हत्या मामले में रुपेश यादव को मिली आजीवन कारावास की सजा
सुमन कुमार हत्याकांड में शुक्रवार को एडीजे द्वितीय प्रबल दत्ता ने एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा और 55 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। नयारामनगर थाना क्षेत्र के सिंधिया गांव निवासी जालो यादव के पुत्र रुपेश यादव को हत्या और ऑर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से मु. शहजादा ने बताया कि चार अप्रैल 2023 को सिंधिया गांव निवासी अरविंद कुमार अपने दो पुत्रों कर्ण कुमार व सुमन कुमार के साथ घर से एक किलोमीटर दूर गेहूं की दौनी कराने गया था।
इसी दौरान अभियुक्त रुपेश यादव अपने सहयोगी छोटू साह के साथ पिस्टल लहराते हुए आया और सूचक अरविंद कुमार पर फायरिंग किया तथा दस लाख रुपये रंगदारी की मांग की। इसका विरोध करने पर अभियुक्तों ने उसके पुत्र सुमन कुमार को पकड़ लिया तथा जबरन अपने साथ लेकर चला गया और एक सौ मीटर के दूरी पर ले जाने के बाद अभियुक्त रुपेश कुमार यादव ने सुमन के सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी तथा बहियार की ओर भाग गया।
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इस मामले में मृतक के पिता के बयान पर नया रामनगर थाना में मामला दर्ज किया गया। इसके 25 माह के बाद कोर्ट ने अभियुक्त को पूर्व में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और कोर्ट ने अभियुक्त पर हत्या के मामले में आजीवन कारवास और 50 हजार रुपये जुर्माना इसके साथ आर्म्स एक्ट में तीन वर्ष की सजा और पांच हजार जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि जबकि अन्य एक अभियुक्त छोटू कुमार का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। वहीं, रुपेश यादव ने बताया कि हमने हत्या नहीं की है। समाज के लोगों ने जान बूझकर मुझे फंसाया। उन्हें कहा, मेरा घर परिवार को कुछ होगा तो हम नहीं सुधरेंगे।