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Bihar News: शादी का भोज खाने निकले युवक का शव केला बागान से बरामद, इस मामले में रुपेश को मिला आजीवन कारावास

Fri, 25 Apr 2025 06:37 PM IST
अरविंद कुमार न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, बेगूसराय/मुंगेर

सार

Body Recovered And Life Imprisonment: शादी का भोज खाने निकले युवक का शव केला बागान से बरामद हुआ है। वहीं, सुमन हत्या मामले में रुपेश यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
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घटना स्थल पर मौजूद लोग - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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बेगूसराय जिले में एक युवक का शव केलाबारी से बरामद होते ही इलाके में कोहराम मच गया। घटना मटिहानी थाना क्षेत्र के खरीदी गांव की है। जहां गुरुवार रात शादी समारोह में भोज खाने के लिए निकले युवक का शव शुक्रवार को गांव के बाहर केला बागान से संदिग्ध अवस्था में बरामद हुआ।  

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बताया जा रहा है कि खरीदी गांव निवासी लक्ष्मी राम का 28 वर्षीय पुत्र डब्लू राम गुरुवार रात करीब 7:30 बजे अपनी पत्नी को शादी में भोज खाने की बात कहकर निकला था। उसी रात करीब 8:30 बजे अपनी पत्नी से फोन पर बात हुई थी। उसके बाद वह न घर वापस आया न ही उसका फोन रिसीव हो सका। काफी समय बाद घर वापस नहीं आने पर परिजन उसकी खोजबीन कर रहे थे। इसी बीच शुक्रवार सुबह गांव के बाहर केला बागान में उसका शव बरामद हुआ।

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घटना की सूचना मिलते ही प्रभारी सदर डीएसपी-2 इमरान अहमद मटिहानी थाना पुलिस के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटे हैं। बताया जा रहा है कि शव के शरीर पर बाहरी कोई जख्म के निशान नहीं दिख रहे हैं। सिर्फ पैर में जख्म के निशान दिख रहा है। डब्लू की हत्या की गई है या उसकी मौत कैसे हुई है, यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है।

मामला पोस्टमॉर्टम के बाद ही स्पष्ट होगा। परिजनों ने किसी से कोई विवाद या दुश्मनी की बात से भी इनकार किया गया। मौके पर पहुंचे डीएसपी-2 ने बताया कि 28 वर्षीय डब्लू राम का शव मिला है। भोज खाने की बात कह घर से निकला था। परिजनों ने भी फिलहाल कुछ स्पष्ट नहीं बताया है। मौत कैसे हुई है, यह पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगा।

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दोषी को ले जाती हुई पुलिस - फोटो : अमर उजाला

मुंगेर में सुमन हत्या मामले में रुपेश यादव को मिली आजीवन कारावास की सजा
सुमन कुमार हत्याकांड में शुक्रवार को एडीजे द्वितीय प्रबल दत्ता ने एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा और 55 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। नयारामनगर थाना क्षेत्र के सिंधिया गांव निवासी जालो यादव के पुत्र रुपेश यादव को हत्या और ऑर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से मु. शहजादा ने बताया कि चार अप्रैल 2023 को सिंधिया गांव निवासी अरविंद कुमार अपने दो पुत्रों कर्ण कुमार व सुमन कुमार के साथ घर से एक किलोमीटर दूर गेहूं की दौनी कराने गया था।

इसी दौरान अभियुक्त रुपेश यादव अपने सहयोगी छोटू साह के साथ पिस्टल लहराते हुए आया और सूचक अरविंद कुमार पर फायरिंग किया तथा दस लाख रुपये रंगदारी की मांग की। इसका विरोध करने पर अभियुक्तों ने उसके पुत्र सुमन कुमार को पकड़ लिया तथा जबरन अपने साथ लेकर चला गया और एक सौ मीटर के दूरी पर ले जाने के बाद अभियुक्त रुपेश कुमार यादव ने सुमन के सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी तथा बहियार की ओर भाग गया।

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इस मामले में मृतक के पिता के बयान पर नया रामनगर थाना में मामला दर्ज किया गया। इसके 25 माह के बाद कोर्ट ने अभियुक्त को पूर्व में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और कोर्ट ने अभियुक्त पर हत्या के मामले में आजीवन कारवास और 50 हजार रुपये जुर्माना इसके साथ आर्म्स एक्ट में तीन वर्ष की सजा और पांच हजार जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि जबकि अन्य एक अभियुक्त छोटू कुमार का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। वहीं, रुपेश यादव ने बताया कि हमने हत्या नहीं की है। समाज के लोगों ने जान बूझकर मुझे फंसाया। उन्हें कहा, मेरा घर परिवार को कुछ होगा तो हम नहीं सुधरेंगे।

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