बलिया डाबर घाट पर खनन पदाधिकारी व अन्य
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जमुई जिले में अवैध बालू खनन और पर्यावरण नियमों के उल्लंघन के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। चकाई प्रखंड अंतर्गत बलिया डाबर घाट पर निर्धारित सीमा से बाहर बालू खनन किए जाने के मामले में संबंधित संवेदक पर 5 लाख 47 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया है। यह कार्रवाई जिला पदाधिकारी नवीन के निर्देश पर जिला खनिज विकास पदाधिकारी एवं खनन निरीक्षक की संयुक्त टीम द्वारा की गई।
जांच में खुलासा, स्वीकृत सीमा से बाहर चल रहा था खनन
जानकारी के अनुसार, स्थानीय ग्रामीणों द्वारा दिए गए आवेदन तथा मीडिया में प्रकाशित खबरों के आधार पर जिला प्रशासन ने मामले का संज्ञान लिया। इसके बाद खनन विभाग की टीम ने बलिया डाबर घाट का स्थलीय निरीक्षण किया। जांच के दौरान पाया गया कि संवेदक द्वारा आवंटित 1600 मीटर की स्वीकृत सीमा का उल्लंघन करते हुए मेझनी और बढ़िया घाट मौजा क्षेत्र में पोकलेन मशीनों के माध्यम से बालू का अवैध उठाव किया जा रहा था। यह कार्य पर्यावरण स्वीकृति और खनन नियमों के विपरीत पाया गया।
जुर्माना, निगरानी और सख्त चेतावनी से बढ़ा दबाव
जिला प्रशासन ने इसे गंभीर अनियमितता मानते हुए संबंधित संवेदक के विरुद्ध नियमानुसार 5.47 लाख रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया। वहीं ग्रामीणों द्वारा लगाए गए डराने-धमकाने तथा असामाजिक तत्वों द्वारा भय का माहौल बनाने के आरोपों को भी प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंचल अधिकारी, चकाई एवं चंद्रमंडीह थाना पुलिस को लगातार गश्त और निगरानी के निर्देश दिए गए हैं।
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नियम तोड़े तो जुर्माना ही नहीं, टेंडर भी होगा रद्द
जिला खनिज विकास पदाधिकारी ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों के अवैध दोहन, ओवरलोडिंग तथा खनन नियमों के उल्लंघन को किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी संवेदकों को चेतावनी दी कि केवल स्वीकृत सीमा के भीतर ही खनन कार्य करें। भविष्य में नियम उल्लंघन पाए जाने पर भारी जुर्माने के साथ-साथ प्राथमिकी दर्ज कर टेंडर रद्द करने जैसी कठोर कार्रवाई भी की जाएगी।