भागलपुर दंगों के मामले में उम्रकैद की सजा पाए 10 अभियुक्तों की सजा पटना हाईकोर्ट ने बरकरार रखी है। हालांकि इनमें से दो की मौत हो चुकी है।
न्यायमूर्ति समरेंद्र प्रताप सिंह की खंडपीठ ने मामले पर लंबी सुनवाई करने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे बृहस्पतिवार को सुनाया गया। इस फैसले के बाद रामदेव मंडल, अर्जुन मंडल, प्रभात मंडल और नरेश मंडल सहित आठ लोग उम्रकैद की सजा भुगतेंगे।
इसके अलावा कोर्ट ने सुभाष मंडल और यदू मंडल को राहत देते हुए बरी कर दिया है। 1989 के भागलपुर दंगे में इन लोगों को दोषी करार देते हुए भागलपुर कोर्ट ने 2007 में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इस आदेश के विरुद्ध इन्होंने पटना हाईकोर्ट में अपील दायर की, जिस पर शुक्रवार को यह फैसला आया है।