एसपी हिमांशु के निर्देश पर की गई कार्रवाई
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सहरसा पुलिस ने अपराध नियंत्रण को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 2024 की धारा 3(3) के अंतर्गत शुभम कुमार, पिता दिवंगत मदन भगत, निवासी नरियार वार्ड नंबर-12, थाना सदर, जिला सहरसा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। रविवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि उक्त अपराधकर्मी को पहले सहरसा जिला से कटिहार जिले के सदर थाना क्षेत्र में प्रतिदिन सदेह उपस्थित होकर उपस्थिति दर्ज करने का आदेश दिया गया था।
आदेश उल्लंघन पर हुई गिरफ्तारी
पुलिस के अनुसार शुभम कुमार ने धारा 03 (CCA) के आदेश का उल्लंघन किया। इस पर धारा 11 (CCA) के प्रावधानों के तहत उसे गिरफ्तार कर जिलादंडाधिकारी, सहरसा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिलादंडाधिकारी ने मामले की सुनवाई के बाद प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश का उल्लंघन करने के आरोप में शुभम कुमार को सहरसा जेल भेजने का निर्देश दिया।
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एसपी ने पुलिस अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश
सहरसा के पुलिस अधीक्षक हिमांशु ने जिले के सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों, पुलिस निरीक्षकों और थानाध्यक्षों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि जिन अपराधकर्मियों के विरुद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 2024 की धारा 3(3) के अंतर्गत कार्रवाई की गई है, वे यदि अपने निर्धारित थाना में उपस्थिति दर्ज नहीं कराते हैं या जांच के दौरान अपने क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो तत्काल गिरफ्तार कर जिलादंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।
कानून-व्यवस्था सुदृढ़ करने की कवायद
सहरसा पुलिस की यह कार्रवाई अपराध नियंत्रण अधिनियम के सख्त अनुपालन की दिशा में उठाया गया कदम मानी जा रही है। प्रशासन का उद्देश्य जिले में संगठित अपराध, आपराधिक गतिविधियों और कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाले तत्वों पर नकेल कसना है।
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