ड्राइविंग लाइसेंस और RC पर मोबाइल नंबर अपडेट कराना अनिवार्य
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मधेपुरा जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी निकिता ने बताया कि बहुत सारे लोगों के वाहनों के रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं रहने के कारण परेशानी हो रही थी। इसको देखते हुए अब ऑनलाइन मोबाइल नंबर अपडेट करने की व्यवस्था की गई है।
उन्होंने कहा कि बिहार में वाहनों की रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस पर मोबाइल नंबर और पता अपडेट कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इसको लेकर मधेपुरा परिवहन विभाग की ओर से एक महीने का समय दिया गया है। निर्धारित समय सीमा के अंदर मोबाइल नंबर और पता अपडेट नहीं कराने पर जुर्माना लग सकता है।
उन्होंने कहा कि वाहन मालिक अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर को अनिवार्य रूप से अपडेट करा लें। डेटा अपडेट नहीं होने पर संबंधित वाहन मालिकों पर कार्रवाई भी की जा सकती है। वाहन मालिक और लाइसेंसधारी को मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर देना होगा। अपडेट कराने की सुविधा परिवहन सेवा पोर्टल पर उपलब्ध है।
नंबर अपडेट नहीं होने पर संबंधित वाहन का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी नहीं बना सकेगा। उन्होंने कहा कि बहुतबसे वाहन मालिक के वाहन का रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस के साथ लिंक मोबाइल नंबर और एड्रेस गलत या फिर उपयोग में नहीं है। इस वजह से दुर्घटना और अन्य घटना होने पर वाहन मालिक और चालक की पहचान करना मुश्किल हो जाता है।
ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए सबसे पहले www.sarthi.parivahan.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज क्लिक करने पर राज्य का नाम सेलेक्ट करने का विकल्प खुलेगा। जहां मोबाइल नंबर अपडेशन सेलेक्ट करने बाद आधार नंबर और ओटीपी से मोबाइल अपडेट हो जाएगा। इसी तरह वाहन रजिस्ट्रेशन में ऑनलाइन मोबाइल अपडेट करना अब आसान हो गया है। वेबसाइट parivahan.gov.in पर जाने के बाद वाहन संबंधित ऑनलाइन सेवाओं का चयन करना होगा। व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज पर क्लिक करने के बाद राज्य का विकल्प खुलेगा। आरटीओ सेलेक्ट कर आगे प्रोसीड का विकल्प क्लिक करने पर ऑनलाइन सर्विसेज का विकल्प सेलेक्ट करने के बाद दिए गए प्रोसेस को अपनाना होगा।