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Bihar: वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति में फर्जी टीटीई बनकर कर रहा था सफर, गया जंक्शन पर RPF ने दबोचा

Thu, 16 Jul 2026 09:24 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गया जी

सार

Bihar News: गयाजी जंक्शन पर वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से फर्जी टीटीई बनकर एसी कोच में यात्रा कर रहे युवक को आरपीएफ ने गिरफ्तार किया। उसके पास फर्जी रेलवे आईडी मिली, जीआरपी ने मामला दर्ज किया है।
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गिरफ्तार फर्जी टीटीई - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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रेलवे कर्मचारियों और यात्रियों को झांसा देकर खुद को टिकट परीक्षक (टीटीई) बताने वाले एक युवक को गया जंक्शन पर रेलवे सुरक्षा बल ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी एसी कोच में बिना वैध टिकट यात्रा कर रहा था और उसके पास से फर्जी रेलवे पहचान पत्र भी बरामद हुआ। मामले में जीआरपी ने विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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मुख्य टिकट निरीक्षक की सतर्कता से खुली पोल
रेलवे सुरक्षा नियंत्रण कक्ष, डीडीयू से सूचना मिली कि ट्रेन संख्या 12329 अप वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के एम-2 कोच में ड्यूटी के दौरान मुख्य टिकट निरीक्षक विनोद कुमार ने एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ रखा है, जो खुद को टीटीई बता रहा था। सूचना मिलते ही ट्रेन के गया जंक्शन पहुंचने पर आरपीएफ, वाणिज्य विभाग और जीआरपी की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची।

फर्जी पहचान पत्र के सहारे बन रहा था रेलवे कर्मचारी
आरपीएफ पोस्ट गया के उप निरीक्षक इंद्र कुमार ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। उसने अपनी पहचान अमर कुमार (35 वर्ष), पिता शंभू प्रसाद, निवासी बेला गांव, थाना लक्ष्मीपुर, जिला जमुई के रूप में बताई। तलाशी के दौरान उसके पास से टिकट परीक्षक का फर्जी पहचान पत्र बरामद हुआ। जांच में यह भी सामने आया कि वह बिना वैध टिकट एसी कोच में यात्रा कर रहा था।
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यात्रियों और रेलवे प्रशासन को कर रहा था गुमराह
प्रारंभिक जांच में पता चला कि आरोपी खुद को रेलवे कर्मचारी बताकर यात्रियों और रेलवे प्रशासन को भ्रमित करने का प्रयास कर रहा था। हालांकि उसने यात्रियों से कोई वसूली की थी या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। रेलवे अधिकारियों का मानना है कि ऐसे मामलों से यात्रियों की सुरक्षा और रेलवे की साख पर असर पड़ता है।

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जीआरपी ने दर्ज किया मामला
गिरफ्तार आरोपी को आरपीएफ ने जीआरपी गया के हवाले कर दिया। जीआरपी थाना में कांड संख्या 185/26 दर्ज करते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 319(2), 204 और 336(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब यह भी पता लगाने में जुटी है कि आरोपी अकेले इस तरह की गतिविधि कर रहा था या उसके साथ कोई और भी शामिल है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या फर्जी रेलवे कर्मचारी की जानकारी तुरंत रेलवे हेल्पलाइन या आरपीएफ को दें।
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