बिहार सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं। 15 मई 2026 या उसके बाद खरीदे गए ईवी वाहन पात्र होंगे। परिवहन विभाग की वेबसाइट पर आवेदन कर दोपहिया, वाणिज्यिक तीनपहिया और चारपहिया वाहनों पर प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
बिहार सरकार ने पर्यावरण-अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। बिहार इलेक्ट्रिक वाहन (संशोधन) नीति, 2026 को मंजूरी मिलने के बाद राज्य में नए इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) खरीदने वाले नागरिकों के लिए सब्सिडी आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। परिवहन विभाग ने इसके लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन का लिंक जारी किया है। विभाग के अनुसार, सब्सिडी का लाभ केवल उन इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलेगा, जिन्हें 15 मई 2026 या उसके बाद खरीदा गया है। पात्र वाहन मालिक ऑनलाइन आवेदन कर प्रोत्साहन राशि के लिए दावा कर सकते हैं।
आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है। आवेदन के दौरान लाभार्थियों को अपने जिले का नाम, वाहन का पंजीकरण (आरसी) नंबर, इंजन नंबर, चेसिस नंबर, वाहन खरीद की तिथि, पैन कार्ड नंबर, बैंक खाते का विवरण तथा अन्य जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
परिवहन विभाग ने बताया कि मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण-अनुकूल परिवहन रोजगार योजना के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया, वाणिज्यिक तीनपहिया और चारपहिया वाहनों की खरीद पर निर्धारित प्रोत्साहन राशि (सब्सिडी) दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देकर प्रदूषण कम करना और स्वच्छ परिवहन व्यवस्था को प्रोत्साहित करना है।