जिला अपर सत्र न्यायालय प्रथम सह विशेष न्यायालय (एससी/एसटी) ने एक हत्या के मामले में सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी नरेश यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर ₹10,000 का अर्थदंड भी लगाया गया है। न्यायालय ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 तथा एससी/एसटी एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत दोषी करार दिया।
विशेष लोक अभियोजक सपन कुमार सिंह ने घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि घटना के दिन सूचक का भांजा सुशील कुमार साफी अपने आंगन में मौजूद था। उसी दौरान आरोपी नरेश यादव अपनी पत्नी के साथ वहां पहुंचा और सुशील पर ₹4,000 चोरी करने का आरोप लगाते हुए उसके साथ मारपीट करने लगा। मारपीट के दौरान आरोपी ने लाठी से सुशील के सिर पर वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।