सार
दरभंगा के जाले थाना क्षेत्र से 24 दिन पहले लापता युवती घर लौट आई। उसने एक युवक पर नेपाल ले जाकर जबरन शादी, शारीरिक शोषण और देह व्यापार के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। आरोपी ने आरोपों से इनकार किया है। पुलिस मेडिकल जांच, बयान और साक्ष्यों के आधार पर जांच कर रही है।
दरभंगा जिले के जाले थाना क्षेत्र से करीब 24 दिन पहले लापता हुई युवती रविवार को अपने घर लौट आई। घर पहुंचने के बाद उसने एक युवक पर नेपाल ले जाकर जबरन शादी कराने, शारीरिक शोषण, मारपीट और देह व्यापार के लिए दबाव बनाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं आरोपी युवक ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया है कि दोनों ने अपनी मर्जी से नेपाल में शादी की थी। पुलिस दोनों पक्षों के दावों की जांच कर रही है।
युवती ने पुलिस को बताया कि जाले थाना क्षेत्र निवासी शिवराज कुमार उसे बहला-फुसलाकर नेपाल ले गया। वहां एक मंदिर में जबरन वरमाला पहनाकर शादी कराई गई और उससे शादी से जुड़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए गए। युवती का आरोप है कि इस दौरान फोटो और वीडियो भी बनाए गए।
देह व्यापार के लिए दबाव बनाने का आरोप
युवती का कहना है कि नेपाल में उस पर देह व्यापार करने का दबाव बनाया गया। विरोध करने पर आरोपी और उसके परिजनों ने कथित रूप से उसके साथ मारपीट की। मौका मिलने पर वह वहां से भाग निकली और अपने घर लौट आई।
पिता ने दर्ज कराई थी एफआईआर
जानकारी के अनुसार, युवती 12 जून को जीविका समूह की बैठक में जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। काफी तलाश के बाद भी जब उसका पता नहीं चला तो उसके पिता ने 15 जून को जाले थाने में शिवराज कुमार सहनी और संतोष कुमार सहनी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शिकायत में बेटी को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसे देह व्यापार में धकेलने या बेचने की आशंका जताई गई थी।
आरोपी बोला- प्रेम संबंध था, सहमति से की थी शादी
उधर, आरोपी शिवराज कुमार का कहना है कि दोनों के बीच पिछले तीन-चार वर्षों से प्रेम संबंध था और दोनों ने अपनी इच्छा से नेपाल में शादी की थी। उसने आरोप लगाया कि युवती परिवार के दबाव में उसके खिलाफ बयान दे रही है।
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मेडिकल जांच और 164 के बयान के बाद होगी आगे की कार्रवाई
जाले थानाध्यक्ष संदीप कुमार पाल ने बताया कि युवती से पूछताछ की जा रही है। उसका मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। मेडिकल रिपोर्ट के बाद कोर्ट में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 183 (पूर्व में सीआरपीसी की धारा 164) के तहत बयान दर्ज कराया जाएगा। पुलिस दोनों के मोबाइल की कॉल डिटेल, नेपाल में रहने से जुड़े साक्ष्य और कथित शादी से संबंधित दस्तावेजों की भी जांच कर रही है। जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।