दरभंगा के बेनीपुर स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने घनश्याम झा हत्या मामले में छह आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक दोषी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है, जिसे नहीं चुकाने पर छह माह की अतिरिक्त साधारण कैद होगी।
बेनीपुर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश माघवेन्द्र सिंह की अदालत ने घनश्याम झा हत्या मामले में छह आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर छह माह का साधारण कारावास अतिरिक्त भुगतना होगा।
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जमीन विवाद में हुई थी हत्या
यह मामला 28 नवंबर 2021 का है। जमीन विवाद के दौरान बहेड़ा निवासी घनश्याम झा की हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद मृतक के पुत्र रमन कुमार झा ने बहेड़ा थाना में कांड संख्या 286/21 दर्ज कराया था। इस मामले में बहेड़ा गांव के महारुद्र झा, दिलीप झा, सुधीर झा, राधे झा, कन्हैया झा और कुंदन झा को आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने जांच पूरी कर मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया।
छह आरोपी दोषी करार
मामले में अपर लोक अभियोजक पूनम झा और सूचक पक्ष के अधिवक्ता सुशील कुमार चौधरी ने बताया कि अदालत ने सभी छह आरोपियों को दोषी पाया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इस मामले के एक अन्य आरोपी चंद्रनारायण झा को साक्ष्य के अभाव में पहले ही बरी कर दिया गया था।
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इन धाराओं में तय हुए आरोप
न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 341, 323, 307 और 302 के तहत आरोप तय किए थे। 23 फरवरी को सभी छह आरोपियों को दोषी करार दिया गया था। बुधवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। फैसला सुनाए जाने के बाद न्यायालय परिसर में किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इस फैसले को लेकर इलाके में व्यापक चर्चा हो रही है।