दरभंगा में हुए बहुचर्चित तिहरे हत्याकांड मामले में अदालत ने आरोपी युवराज कुमार उर्फ कपिलेश्वर सिंह को बड़ा झटका दिया है। व्यवहार न्यायालय दरभंगा की द्वितीय एडीजे संतोष कुमार की अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अब आरोपी को अदालत में आत्मसमर्पण करना होगा या फिर उच्च न्यायालय का रुख करना पड़ेगा।
क्या है पूरा मामला
यह मामला 10 फरवरी 2023 का है, जब नगर थाना क्षेत्र के जीएम रोड स्थित एक मकान और जमीन पर कब्जे को लेकर हिंसक घटना हुई थी। आरोप है कि जेसीबी और अन्य लोगों के साथ मिलकर घर पर हमला किया गया और आग लगा दी गई थी। इस दर्दनाक घटना में एक गर्भवती महिला और उसके भाई संजय कुमार की जलकर मौत हो गई थी, जबकि एक अन्य महिला गंभीर रूप से झुलस गई थी।
पहले भी हो चुकी है सजा
इस मामले में एक आरोपी को पहले ही अदालत द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। वहीं कपिलेश्वर सिंह को अब तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी थी।
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अदालत की कार्रवाई
मामले में सत्र वाद संख्या 217/22 के तहत कोर्ट ने 10 अक्टूबर 2025 को कपिलेश्वर सिंह को अभियुक्त बनाते हुए समन जारी किया था। इसके बाद आरोपी ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिसे अब अदालत ने खारिज कर दिया है।