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Bihar: थाने पर हमला कर फर्जी मतदाताओं को भगाने वालों की गिरफ्तारी पर अदालत ने लगाई रोक, 18 जून को होगी सुनवाई

Fri, 14 Jun 2024 12:51 PM IST
हिमांशु प्रियदर्शी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दरभंगा

सार

Darbhanga News: दरभंगा में थाने पर हमला कर फर्जी मतदाताओं को भगाने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी पर व्यवहार न्यायालय ने 18 जून तक रोक लगा दी है। अब इस मामले में 18 जून को अगली सुनवाई होगी। जानें पूरा मामला...।
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मामले में 18 जून को होगी सुनवाई - फोटो : अमर उजाला
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बिहार के दरभंगा व्ययवहार न्यायालय के न्यायाधीश जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी की अदालत ने 21 आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक को 18 जून तक बढ़ाते हुए प्रथम सत्र न्यायाधीश रमाकांत के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया है। यह मामला दरभंगा में मधुबनी लोकसभा सीट के लिए चुनाव के दौरान फर्जी मतदाताओं को कमतौल थाने पर हमला कर छुड़ाने के मामले से जुड़ा है।

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जानकारी के मुताबिक, मधुबनी लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में जाले विधानसभा क्षेत्र के देवरा बंधौली बूथ संख्या 85 पर फर्जी मतदान करने के मामले में दो महिला मतदाताओं सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद तीनों को कमतौल थाने पर लाकर रखा गया था। इस दौरान रात नौ से 10 बजे के बीच 130 से 140 लोग कमतौल थाने पर हमला कर तीनों आरोपियों को भगाकर अपने साथ ले गए थे।

तब पुलिस ने इस मामले को लेकर 24 नामजद सहित 130 से 140 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। दरभंगा पुलिस इस मामले में अब तक तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। अब इस मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई चल रही है और कोर्ट ने सुनवाई के दौरान 18 जून तक बाकी बचे 21 नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
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जानकारी के अनुसार, दरभंगा व्ययवहार न्यायालय में जाले थाना कांड संख्या- 103/2024 के आरोपी परवेज आलम के बेटे सनाउल्लाह, मो. हसन की बेटी सादिया शेख और मो. इजहार की बेटी जीनत परवीन की अग्रिम जमानत याचिका संख्या- 690/24 और जाले थाना कांड संख्या 104/24 में इन तीनों की अग्रिम जमानत याचिका संख्या 691/24 पर 18 जून को सुनवाई होनी है।

वहीं, जाले थाना कांड 104/24 के आरोपी मोहम्मद इफ्तिखार, मो. अली, मो. सफीउल्लाह, मो. शादाब, मो. करनैन आलम, खादिम हुसैन, मुजतवा उर्फ आरजू, तपसिर इमाम उर्फ रिजवी, तारिक अनवर, मो. हुसैन, इवादुल्ला फैजी, मो. रियाज हुसैन, सैफुदीन, मो. जुबैर, मो. उमेर, जावेद इकबाल आरसी उर्फ आरसी इकबाल, फैसल अशरफ उर्फ मौ. फैसल और निसार कुरैशी की ओर से अग्रिम जमानत याचिका संख्या 692/24 पर सुनवाई निर्धारित है।

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