बिहार सरकार ने सिवान के सिविल सर्जन डा अशेष कुमार को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए जिले के सभी प्रखंडों में झोलाछाप चिकित्सकों को चिन्हित करते हुए उनसे इलाज के लिए सहमति पत्र प्राप्त कर प्रशिक्षण देने के संबंध में आदेश निर्गत करने पर निलंबित कर दिया है।
विभाग द्वारा इस संबंध में बुधवार को जारी एक आदेश के अनुसार, डा अशेष द्वारा इस आदेश के निर्गमन के पूर्व न तो विभाग से अनुमति ली गई और ना ही विभाग को इसकी सूचना दी गई।
डा अशेष ने कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए सिवान जिला के सभी प्रखंडों में झोलाछाप चिकित्सकों को चिन्हित करते हुए उनसे इलाज के वास्ते सहमति पत्र प्राप्त कर प्रशिक्षण देने के संबंध में जिलान्तर्गत सभी उपाधीक्षक एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को अपने क्षेत्रों में संचालित निजी अस्पताल एवं झोलाछाप चिकित्सकों की सूची मांगी थी।
आदेश के मुताबिक, स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि इस आशय का पत्र सिवान सिविल सर्जन के स्तर से निर्गत करने से कोविड-19 संकमण से रोकथाम के लिए विभाग एवं राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे सभी प्रयास कमजोर हुए प्रतीत होते हैं। इस पत्र के सोशल मीडिया पर वायरल होने से विभाग को आलोचना झेलनी पड़ी।