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BPSC Teacher : बिहार में शिक्षक का पकड़ौआ विवाह; हाईकोर्ट से अवैध घोषित होने के एक हफ्ते के अंदर अगवा कर शादी

Fri, 01 Dec 2023 09:31 AM IST
आदित्य आनंद न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वैशाली

सार

Bihar News : पटना हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में एक हफ्ते पहले ही बिहार में प्रचलित पकड़ौआ शादी को अवैध करार दिया और अब बिहार लोक सेवा आयोग के जरिए चयनित शिक्षक को अगवा कर मारते-पीटते हुए शादी कराने का मामला सामने आया है।
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बीपीएससी पास शिक्षक की जबरदस्ती शादी करवा दी गई। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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वैशाली में बीपीएससी की परीक्षा पास शिक्षक बने युवक का पकड़ौआ विवाह करवा दिया गया। आरोप है कि लड़की पक्ष ने शिक्षक को स्कूल से ही अगवा किया। गांव लाकर बंदूक के बल पर शादी करवा दी। इतना ही नहीं विरोध करने पर शिक्षक की बेरहमी से पिटाई भी कर दी। इधर, स्कूल प्रबंधन और परिजनों ने शिक्षक के अपहरण की प्राथमिकी दर्ज करवाई। शिक्षक नहीं मिले तो परिजनों ने आक्रोशित होकर महुआ-ताजपुर रोड को जाम कर दिया और जमकर बवाल करने लगे। इस दौरान राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। अपहरण के विरोध में शिक्षक के परिजन और ग्रामीणों ने सड़क जाम कर पुलिस-प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रोड पर दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें गयी। इससे राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। 

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पुलिस ने शिक्षक को आरोपियों के चंगुल से छुड़ा लिया
वहीं घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा-बुझाकर शांत करवाया। पुलिस ने मामले की जांच तो पता चला कि शिक्षक का पकड़ौआ विवाह करवा दिया गया था। पुलिस ने फौरन छापेमारी कर शिक्षक को आरोपियों के चंगुल से छुड़ा लिया। जिस लड़की से शिक्षक की जबरन शादी करवाई गई, उसे भी पुलिस ने अपने अभिरक्षा में रख लिया। दोनों पुलिस कस्टडी में है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 

अब जानिए, क्या है मामला 
यह घटना पातेपुर थाना क्षेत्र के रेपुरा गांव स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय की है। महेया मालपुर गांव निवासी स्व सत्यनारायण राय के पुत्र गौतम कुमार रोजाना की तरह बुधवार को भी ड्यूटी करने आए थे। छुट्टी के वक्त बोलेरो से आए कुछ बदमाशों ने गौतम कुमार का अपहरण कर लिया। इस दौरान शिक्षक के साथ मारपीट भी की थी। जानकारी मिलते ही परिजनों ने पुलिस को सूचना दी थी।सूचना मिलते ही पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद पूरी रात छापेमारी करती रही। लेकिन, गौतम का पता नहीं चला। इसके बाद गुरुवार को आक्रोशित लोगों ने हंगामा किया। सड़क जाम की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच कर शिक्षक को सकुशल बरामद करने का आश्वासन देकर जाम हटवा दिया था। काफी देर बाद जब गौतम नहीं मिले तो फिर ग्रामीण आक्रोशित हो गए। शिवना चौक के पास सड़क के बीचो-बीच गाड़ी खड़ी कर जाम कर दिया। इसके बाद पुलिस ने अपहृत शिक्षक एवं लड़की को खोज निकाला। पुलिस ने दोनों को सुरक्षित थाने ले आई। 
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शिक्षक ने परिजन ने इन पर लगाया आरोप
शिक्षक गौतम कुमार के परिजनों का आरोप है कि रेपुरा गांव एक शख्स ने अपने सगे-संबंधियों के साथ मिलकर शिक्षक गौतम कुमार का जबरदस्ती अपहरण कर पिस्टल का डर दिखा कर अपनी पुत्री से पकड़ौआ विवाह करा दिया। शादी करने से इंकार करने पर शिक्षक के साथ मारपीट भी की गई। इस मामले में उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक ने भी थाने में आवेदन देकर ड्यूटी के दौरान शिक्षक का अपहरण करने के आरोप में थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। परिजनों के तरफ से भी थाने में अपहरण की प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया गया। इस संबंध में अपर थानाध्यक्ष हसन सरदार ने बताया कि कथित तौर पर अपहृत शिक्षक को खोज निकाल लिया गया है। परिजन द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। अपहृत शिक्षक का कोर्ट में बयान दर्ज कराया जाएगा।

बंदूक के बल पर मांग भरना शादी नहीं कहलाएगी
बता दें कि कुछ दिन पहले ही पटना हाईकोर्ट ने पकड़ौआ शादी को अमान्य बताया था। कहा था कि जबरदस्ती की गई शादी मान्य नहीं होगी। बंदूक के बल पर मांग भरना शादी नहीं कहलाएगी। यानी किसी भी महिला की मांग में जबरन सिंदूर लगाना हिन्दू कानून के तहत शादी नहीं है। जब तक दूल्हा और दुल्हन पवित्र अग्नि के चारों फेरे नहीं ले या दोनों के बीच सहमति न हो, तब तक शादी वैध नहीं मानी जाएगी। गुरुवार को पटना हाईकोर्ट के जस्टिस अरुण कुमार झा और जस्टिस पीबी बजंथ्री ने दस साल पहले हुए पकड़ौआ शादी के केस में सुनवाई की। कोर्ट ने पकड़ौआ शादी को अमान्य बताया।
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