राउज एवेन्यू की अदालत ने उन्हें 2012 में यात्रा किए बिना जाली एयर इंडिया ई-टिकट का उपयोग करके यात्रा भत्ता हासिल करने का प्रयास करने का दोषी ठहराया था।
हाल ही में दिल्ली की एक सीबीआई अदालत द्वारा धोखाधड़ी के एक मामले में दोषी ठहराए गए राष्ट्रीय जनता दल के विधायक अनिल कुमार साहनी को शुक्रवार को बिहार विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया। बिहार विधानसभा सचिव पवन कुमार पाण्डेय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सहनी को दोषसिद्धि और सजा की तिथि से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। कुरहानी विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले सहनी को 29 अगस्त को सजा सुनाई गई थी और दो दिन बाद तीन साल जेल की सजा सुनाई गई थी।
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राउज एवेन्यू की अदालत ने उन्हें 2012 में यात्रा किए बिना जाली एयर इंडिया ई-टिकट का उपयोग करके यात्रा भत्ता हासिल करने का प्रयास करने का दोषी ठहराया था। उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जद (यू) के साथ रहे सहनी राज्यसभा सदस्य थे। उन्होंने 23.71 लाख रुपये के दावे प्रस्तुत किए थे। वह कुछ महीनों के भीतर विधानसभा से अयोग्य घोषित होने वाले दूसरे राजद विधायक बन गए। सदन में पार्टी की ताकत अब घटकर 78 रह गई है, जो भाजपा से सिर्फ एक अधिक है।
जुलाई में मोकामा विधायक अनंत कुमार सिंह को उनके आवास से हथियार और विस्फोटक की बरामदगी से संबंधित एक मामले में पटना की एक अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद अयोग्य घोषित कर दिया गया था। अनंत की पत्नी नीलम देवी को 3 नवंबर को होने वाले मोकामा उपचुनाव के लिए पार्टी का टिकट मिला है।