बिहार शरीफ में धारा-144 लागू रहेगी
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नालंदा जिले के बिहार शरीफ शहरी क्षेत्र में स्थिति को सामान्य बनाने के लिए जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने दुकानों/प्रतिष्ठानों को खोलने की समय सीमा को तीन बजे से बढ़ाकर 16 अप्रैल से शाम के 6:30 बजे तक खोलने की अनुमति दिया है।
वहीं, सभा-जुलूस और धरना प्रदर्शन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग बिना सक्षम पदाधिकारी के पूर्वाअनुमति के आयोजित नहीं करेंगे। किसी स्थान पर चार व्यक्ति या उससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। साथ ही कोई भी व्यक्ति अग्नेयास्त्र, तीर, धनुष, लाठी, भाला, गड़ासा और मानव शरीर के लिए घातक कोई भी हथियार का प्रदर्शन नहीं करेगा।
इसके अलावा कोई व्यक्ति अथवा दल या संगठन किसी प्रकार का भड़काऊ पोस्टर पर्चा आलेख फोटो आदि किसी विशेष व्यक्ति के खिलाफ अपमानजनक पर्चा, आलेख, फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेंगे, नहीं चिपकाएंगे, नहीं लिखेंगे। इस संबंध में किसी प्रकार की आपत्तिजनक विधि के खिलाफ संदेश व्हाट्सएप या एसएमएस अथवा अन्य माध्यम से आदान-प्रदान नहीं करेंगे।
अब तक इस मामले में पुलिस ने 141 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। वहीं, अन्य लोगों को चिन्हित कर लगातार छापेमारी की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। वहीं, अगले आदेश तक ट्यूशन और कोचिंग को बंद रखने का आदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा दिया गया है। गुरुवार को जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा शहर में औचक निरीक्षण किया गया। जहां 1-2 कोचिंग संस्थान खुले थे, जिसे वार्निंग देकर बंद कराया गया।