कोर्ट ने पप्पू यादव को मंगलवार को उपस्थित होने के लिए समन जारी किया था, लेकिन वे पेश नहीं हुए। इसके बाद कोर्ट ने पप्पू यादव समेत 11 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया।
पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। मामला आचार संहिता उल्लंघन से जुड़ा हुआ है। गैर जमानती वारंट जारी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के खिलाफ 31 साल पुराने मामले में किया है। यह मामला 1993 का है, जिसमें पप्पू यादव और 11 अन्य पर अचार संहिता उल्लंघन और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है। कोर्ट ने पप्पू यादव को मंगलवार को उपस्थित होने के लिए समन जारी किया था, लेकिन वे पेश नहीं हुए। इसके बाद कोर्ट ने पप्पू यादव समेत 11 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया।
विज्ञापन
अगली सुनवाई चार नवंबर को होगी
मामला आठ नवंबर 1993 को थाना मुहम्मदाबाद में तत्कालीन थानाध्यक्ष वीएन सिंह द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट से जुड़ा हुआ है। इसमें कहा गया था कि पुलिस को सूचना मिली थी कि पप्पू यादव और उमेश पासवान अपने समर्थकों को लेकर उत्तर प्रदेश में अपने विरोधी राजनीतिक दलों की चुनाव सभाओं में गड़बड़ी पैदा करने आ रहे थे। इस मामले में 2023 में तत्कालीन जिला जज शारद कुमार चौधरी ने संदेह का लाभ देते हुए सभी को बरी कर दिया था, लेकिन इसके खिलाफ अपील दायर की गई थी। अगली सुनवाई चार नवंबर को होगी।