दिल्ली की एमपी-एमएलए कोर्ट ने वर्ष 2018 के चर्चित जश्न में फायरिंग मामले में बिहार के साहेबगंज से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को चार साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उन पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह राशि मृतका के परिजनों को मुआवजे के तौर पर दी जाएगी। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने शनिवार को सजा का ऐलान करते हुए कहा कि राजू कुमार सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (भाग-2) के तहत चार साल के साधारण कारावास की सजा दी जाती है। इसके अलावा आर्म्स एक्ट के तहत लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन के मामले में दो महीने की अतिरिक्त सजा भी सुनाई गई है।
कोर्ट ने कहा- हर्ष फायरिंग एक गंभीर समस्या
इससे पहले छह जून को अदालत ने 97 पन्नों के अपने फैसले में कहा था कि देश में जश्न के दौरान हर्ष फायरिंग एक गंभीर सामाजिक समस्या बन चुकी है, जिससे अक्सर लोगों की जान चली जाती है। अदालत ने कहा था कि इस मामले में पेश किए गए साक्ष्यों और कई प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही से यह साबित होता है कि राजू कुमार सिंह द्वारा चलाई गई गोली ही अर्चना गुप्ता की मौत का कारण बनी। अदालत ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (भाग-2) के तहत गैर-इरादतन हत्या तथा आर्म्स एक्ट के संबंधित प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया था। अब सजा के साथ ही अदालत ने मृतका के परिवार को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है।