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Bihar News: भाजपा विधायक राजू सिंह को चार साल की जेल, 25 लाख जुर्माना भी देना होगा; अदालत ने सुनाई सजा

Sat, 04 Jul 2026 07:02 PM IST
आदित्य आनंद न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना

सार

भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजू कुमार सिंह को फायरिंग मामले में सजा हो गई है। कोर्ट ने उन्हें चार साल की जेल की सजा सुनाई है। आइये जानते हैं पूरा मामला...
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भाजपा विधायक राजू सिंह - फोटो : Amar Ujala
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दिल्ली की एमपी-एमएलए कोर्ट ने वर्ष 2018 के चर्चित जश्न में फायरिंग मामले में बिहार के साहेबगंज से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को चार साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उन पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह राशि मृतका के परिजनों को मुआवजे के तौर पर दी जाएगी। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने शनिवार को सजा का ऐलान करते हुए कहा कि राजू कुमार सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (भाग-2) के तहत चार साल के साधारण कारावास की सजा दी जाती है। इसके अलावा आर्म्स एक्ट के तहत लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन के मामले में दो महीने की अतिरिक्त सजा भी सुनाई गई है।

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पार्टी के दौरान फायरिंग में हुई थी अर्चना की मौत
सजा सुनाए जाने से पहले विधायक की ओर से अदालत से परिवीक्षा (प्रोबेशन) पर रिहा करने की मांग की गई थी। विधायक राजू सिंह के वकील ने तर्क दिया था कि उनका किसी की जान लेने का इरादा नहीं था और एक जनप्रतिनिधि के तौर पर उनका रिकॉर्ड बेदाग रहा है। हालांकि अदालत ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। यह मामला 31 दिसंबर 2018 और 1 जनवरी 2019 की दरम्यानी रात दिल्ली के फतेहपुर बेरी स्थित एक फार्महाउस में आयोजित नए साल की पार्टी से जुड़ा है। आरोप है कि पार्टी के दौरान राजू कुमार सिंह ने जश्न में फायरिंग की थी। इस दौरान चली गोली से पार्टी में मौजूद अर्चना गुप्ता की मौत हो गई थी।

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कोर्ट ने कहा- हर्ष फायरिंग एक गंभीर समस्या
इससे पहले छह जून को अदालत ने 97 पन्नों के अपने फैसले में कहा था कि देश में जश्न के दौरान हर्ष फायरिंग एक गंभीर सामाजिक समस्या बन चुकी है, जिससे अक्सर लोगों की जान चली जाती है। अदालत ने कहा था कि इस मामले में पेश किए गए साक्ष्यों और कई प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही से यह साबित होता है कि राजू कुमार सिंह द्वारा चलाई गई गोली ही अर्चना गुप्ता की मौत का कारण बनी। अदालत ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (भाग-2) के तहत गैर-इरादतन हत्या तथा आर्म्स एक्ट के संबंधित प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया था। अब सजा के साथ ही अदालत ने मृतका के परिवार को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है।

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