अदालत ने दोषी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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पटना में ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से निकली थी नाबालिग छात्रा लेकिन बीच रास्ते में ही पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने उसका अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इस मामले में एडीजे षष्ठम सह पॉक्सो एक्ट के विशेष जज नीरज कुमार द्वितीय की अदालत ने दोषी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 70 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। दोषी युवक गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के बिशुनपुरी इलाका का रहने वाला दीपक कुमार है। विशेष लोक अभियोजक सुरेश चंद्र प्रसाद ने बताया कि घटना 27 जून 2021 की है।
वीडियो बनाकर देने लगा धमकी
घटना पटना के एक मोहल्ले की है जहां 27 जून 2021 को सुबह के करीब 9 बजे नाबालिग छात्रा अपने घर से कोचिंग पढने के लिए निकली। लेकिन बीच रास्ते में ही स्थानीय युवक दीपक कुमार ने अपने बाइक पर जबरन बैठाकर कंकड़बाग थाना क्षेत्र स्थित एक मकान में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं दुष्कर्म करने का उसने वीडियो बनाकर छात्रा को धमकी भी दिया कि वह इस घटना की बात किसी से न कहे वरना वीडियो वायरल कर दूंगा।
इससे पहले भी किया था यह काम
पीड़िता ने अपने 164 के बयान में कहा कि 27 जून 2021 से पहले भी आरोपी दीपक ने उसके साथ गलत काम किया था। उसने बताया कि फरवरी 20 21 में आरोपी दीपक मेरे घर पर आया। उस समय मेरे घर में कोई नहीं था। उस समय उसने मेरे साथ जबरन दुष्कर्म किया और वीडियो बनाकर किसी से यह बात नहीं कहने की धमकी दी। वह उस समय काफी डर गई थी इस वजह से उसने इस बात का जिक्र उसने किसी से नहीं किया था।
महिला थाना में हुआ मामला दर्ज
पीड़ित छात्रा किसी तरह करीब 12 बजे अपने घर पहुंची और अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन महिला थाना पहुंचे और आरोपी दीपक कुमार को नामजद करते हुए पोक्सो के तहत मामला दर्ज करवाया। मामला दर्ज होते ही पुलिस हरकत में आई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।