भोजपुर जिला मुख्यालय आरा में छह साल पहले हुए बहुचर्चित शराब हत्याकांड में कोर्ट ने शनिवार को अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने सभी 15 आरोपियों में से 14 को एससीएसटी एक्ट के तहत आजीवन कारावास व धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या मामले में दस-दस साल की सजा और धारा 328 के तहत पांच साल की सजा के साथ पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
वहीं एक अन्य आरोपी को कोर्ट ने 47 एक्साइज एक्ट के तहत दोषी पाते हुए दो साल की सजा के साथ पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। कोर्ट के मुताबिक, ये सभी सजा साथ-साथ चलेगी। सजा के एलान के समय कोर्ट में गहमागहमी का माहौल था। वहीं कोर्ट के फैसले के बाद आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया।
उम्रकैद पाने वाले दोषियों में पप्पू चौधरी, मनोज कुमार यादव, मोहन साह, राकेश कुमार, संजय सिंह, सरोज प्रसाद, संजय बहादुर, मनोज सुधी, उपेंद्र कुमार सिंह, सनोज यादव, अशोक कुमार राय, मंटु सिंह, राकेश, भास्कर सिंह शामिल हैं।
बता दें कि सात दिसंबर 2012 को जहरीली शराब पीने से 21 लोगों की मौत हो गई थी। शहर में चार दिनों तक एक-एक कर मौत का सिलसिला चलता रहा था। घटना के बाद पुलिस ने घटनास्थल के पास छोटी रेलवे लाइन के समीप से 12 बोरियों में बंद भारी मात्रा में नकली शराब बरामद किया था। जिसकी जांच के लिए उन्हें पटना स्थित विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेज गया था।