फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Bihar News : एक तरफा प्रेम में इनकार करने पर पिलाया था एसिड, दो युवती सहित तीन को उम्रकैद

Wed, 23 Jul 2025 11:20 PM IST
कृष्ण बल्लभ नारायण न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, भागलपुर

सार

Bihar : कोर्ट ने दो युवती समेत तीन आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। आरोप है कि एक लड़की को जबरन एसिड पिलाया गया था। यह घटना एक तरफा प्रेम में असफल होने पर की गई थी, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इस घृणित कार्य में दो लड़कियां भी शामिल थी। 
विज्ञापन
व्यवहार न्यायालय, भागलपुर - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

एसिड अटैक के बाद युवती कि मौत के मामले में अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश 13 की अदालत ने दो लड़कियों सहित तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला जून 2021 का है। 

विज्ञापन

करीब चार साल की लंबी लड़ाई के बाद पीड़िता के परिवार को कोर्ट से न्याय मिला है। दुर्भाग्य यही है कि यह फैसला देखने के लिए पीड़िता आज इस दुनिया में नहीं है। मामला भागलपुर जिले के कहलगांव प्रखंड स्थित बुददुचक थाना के रानी दियारा क्षेत्र से संबंधित है। 

पीड़िता के परिजन के मुताबिक बीते 30 जून ,2021 को उनकी पुत्री पूजा कुमारी को रूबी कुमारी ने बगल के किराना दुकान पर ले गयी थी। उस दुकान पर नीरज कुमार और प्रीति कुमारी पहले से मौजूद थी।  नीरज पूजा के साथ एकतरफा प्यार को लेकर उसके साथ जबरदस्ती करना चाहता था। पूजा के मना करने पर दुकान का शटर गिराकर नीरज ने दोनों युवती के साथ मिलकर पूजा के मुंह में जबरन तेजाब डाल दिया। घटना के बाद दुकान से बाहर घर आने पर पूजा को उल्टी व मुंह से खून आने लगा। 
विज्ञापन


परिजन उसे तुरंत स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डाक्टर ने उसे मायागंज रेफर कर दिया। उसकी गंभीर हालते को देखते हुए डाक्टरों ने उसे पीएमसीएच रेफर कर दिया। हालांकि परिजन  उसे निजी क्लिनिक में ले  गए, जहां वह 15-20 दिन आईसीयु में भर्ती रही। इस घटना के एक माह बाद परिजनों ने जुलाई 2021 में बुददुचक थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराया। इस बीच पीड़िता इलाज के बाद घर आ गयी। इस दौरान पूजा को खाने और बोलने में काफी परेशानी होने लगी। उसकी हालत में सुधार नहीं हो पा रहा था। इधर कोर्ट में केस की सुनवाई शुरू हुई। लेकिन करीब छः माह बाद पीड़िता पूजा की मौत हो गयी।

अपर लोक अभियोजक जयप्रकाश यादव व्यास ने सरकार की ओर से इस केस में अपना पक्ष रखा और 11 लोगों  की गवाही के आधार पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने तीनों लोगों को दोषी ठहराया गया। भागलपुर के एडीजे 13 के न्यायाधीश प्रशांत कुमार झा ने तीनों अभियुक्तों को धारा 302 , 307, 342 के तहत दोषी करार देते हुए मुख्य आरोपी नीरज कुमार पर तीन लाख ,दस हजार रूपए का जुर्माना लगाया। और रुबी कुमारी, प्रीति कुमारी पर 35-35 हजार रूपए का फाइन किया गया। 

इस मामले में कोर्ट ने यह कहा कि एक चीज में निरंतरता पायी गयी हैं। नीरज व दोनों युवती द्वारा पूजा को तेजाब पिलाया गया। पीड़िता ने 164 के बयान में यह बात कही थीं और एफआईआर में भी इस  बात का जिक्र हैं। कमोबेश एक तरह की चीजें आ रही थी और इसी के आधार पर गवाही हुई है।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें