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पटना: 23 साल बाद आईपीएस अधिकारी अरविंद पांडेय पर कार्रवाई

Wed, 09 Dec 2020 06:59 AM IST
Kuldeep Singh अमर उजाला ब्यूरो, पटना
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IPS Officer - सांकेतिक तस्वीर
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बिहार में एक आईपीएस अधिकारी पर 23 साल बाद हत्या के मामले में सरकार ने कार्रवाई करते हुए चार वेतन वृद्धियों पर रोक लगाने का आदेश दिया है। मामला प्रखंड विकास पदाधिकारी भवनाथ झा की हत्या से जुड़ा है। 

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बिहार के मनातू प्रखंड के बीडीओ की हत्या मामले में लापरवाही बरतने का मामला 
बताया जाता है कि मनातू प्रखंड के बीडीओ भवनाथ झा की हत्या के समय 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी अरविंद पांडेय पलामू जिला के एसपी थे। वर्ष 97 में जब उग्रवादियों ने बीडीओ भवनाथ झा की हत्या की तो उस समय यह आरोप लगा कि पुलिस कप्तान रहते अरविंद पांडेय ने जिम्मेदारियों को सही तरीके से नहीं निभाया।

24 दिसंबर 97 से  विभागीय कार्रवाई के बाद 23 साल बाद आईपीएस की कार्यशैली में लापरवाही पाई गई। इस गंभीर मामले में आईपीएस अरविंद पांडेय के खिलाफ गृह विभाग ने विभागीय कार्रवाई करते हुए उनके वर्तमान वेतन से दो वेतन वृद्धियां घटाने और भविष्य में दी जाने वाली दो वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी है।

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