एक नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में बिहार के दरभंगा जिले की अदालत ने एक व्यक्ति को 5 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
आरोपी व्यक्ति ने 15 अक्टूबर 1994 को मुजफ्फरपुर जिले के बरूआरा गांव निवासी एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया था। अपहृत लड़की के भाई ने इस संबंध में केस दर्ज कराया था।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिले के नगर थाना क्षेत्र के शिवाजी नगर मुहल्ला निवासी संजय कुमार महतो उर्फ मुन्ना महतो को भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर दो हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है।