7 दिन के भीतर नहीं छुड़ाने पर होगी नीलामी
2019 के दिल्ली पार्किंग नियमों के तहत, सेक्शन 16 में जब्त वाहनों को छुड़ाने के लिए पहले 90 दिन की समय सीमा दी जाती थी। अगर वाहन निर्धारित समय में नहीं छुड़ाया जाता, तो 15 दिन का नोटिस दिया जाता था और इसके बाद भी वाहन नहीं छुड़ाने पर उसे नीलामी के लिए रख दिया जाता था।
नए संशोधित नियमों के तहत:
- जब्त वाहनों को छुड़ाने की समय सीमा अब 30 दिन होगी।
- नोटिस की अवधि को 15 दिन से घटाकर 7 दिन कर दिया गया है।
- अगर 30 दिनों में वाहन नहीं छुड़ाया जाता, तो मालिक को 7 दिन का अंतिम नोटिस दिया जाएगा।
- अगर फिर भी वाहन नहीं छुड़ाया गया, तो ट्रैफिक पुलिस इसे सार्वजनिक नीलामी में डाल देगी।