भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है जो सर्विस रोड पर डिवाइडर तोड़ते हैं। एचएचएआई ने उनसे अनधिकृत व्यवसायों को सात दिनों के भीतर अपने खर्च पर राष्ट्रीय राजमार्गों से हटाने का आग्रह किया है।
इन राजमार्गों में पुणे-सोलापुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65, पुणे-नाशिक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 60 और पुणे-सातारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 शामिल हैं।
अधिकारियों ने सड़क के मध्य से 15, 30 और 60 मीटर की दूरी पर निर्दिष्ट रास्ते के अधिकार क्षेत्रों पर अनाधिकृत अतिक्रमण देखा है।
अधिकारियों ने उल्लंघनकर्ताओं को सात दिनों के भीतर अपने खर्च पर जगह खाली करने का निर्देश दिया है या इसे राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और परिवहन) अधिनियम 2002 के तहत हटा दिया जाएगा और उनसे लागत और जुर्माना वसूला जाएगा।
NHAI पुणे परियोजना निदेशक संजय कदम ने लोगों से अपील की है कि वे सड़क के डिवाइडर न तोड़ें और न ही राजमार्गों और सर्विस रोड पर अतिक्रमण करें।