फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Car Accident Compensation: कार दुर्घटना में घायल हुए लड़के को 4.5 लाख रुपये का दिया मुआवजा, MACT ने दिया आदेश

Tue, 27 Sep 2022 02:50 PM IST
अमर शर्मा ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने 2018 में एक कार दुर्घटना में घायल हुए एक लड़के को 4.5 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
सांकेतिक चित्र - फोटो : For Reference Only
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने 2018 में एक कार दुर्घटना में घायल हुए एक लड़के को 4.5 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
विज्ञापन


एमएसीटी के सदस्य एच एम भोसले ने आपत्तिजनक कार के मालिक एकनाथ गजानन पाटिल और उसके बीमाकर्ता एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को याचिका दायर करने की तारीख से 8 प्रतिशत प्रति वर्ष के ब्याज के साथ संयुक्त रूप से और अलग-अलग मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया।

इस आशय का एक आदेश 21 सितंबर को पारित किया गया था और इसकी एक प्रति सोमवार को उपलब्ध कराई गई थी।

ट्रिब्यूनल ने प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता को याचिका की लागत के लिए 3,000 रुपये का भुगतान करने का भी आदेश दिया।

याचिकाकर्ता के वकील ए एस जगदाले ने न्यायाधिकरण को सूचित किया कि दुर्घटना के समय रियाजुल इस्लाम सहिदुल इस्लाम कक्षा 1 का छात्र था।

28 जुलाई 2018 को दिवा के खलचोली-खरदी गांव में लड़का सड़क पर खड़ा था, तभी पीछे जा रही एक कार ने उसे टक्कर मार दी।

वकील ने कहा कि बच्चे को गंभीर चोटें आईं और उसे गंभीर हालत में कलवा नागरिक अस्पताल और फिर मुंबई के सायन अस्पताल ले जाया गया।

लड़के के पेट में चोटें आई हैं, जिसके कारण वह पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं कर पा रहा है। यह भी कहा गया था कि उन्हें 35 प्रतिशत विकलांगता का भी सामना करना पड़ा।
विज्ञापन
विज्ञापन


कार मालिक और बीमा कंपनी ने विभिन्न आधारों पर दावे का विरोध किया।
 
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें