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BH Series Number Plate: केंद्र ने वाहनों के भारत सीरीज रजिस्ट्रेशन मार्क के लिए जारी किए नए नियम

Fri, 16 Dec 2022 02:59 PM IST
अमर शर्मा ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

Bharat series (बीएच सीरीज) इकोसिस्टम को मजबूत करने के मकसद से, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने भारत (बीएच) सीरीज रजिस्ट्रेशन मार्क को नियंत्रित करने वाले नए नियम जारी किए हैं।
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BH Series Number Plate - फोटो : For Reference Only
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विस्तार
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Bharat series (बीएच सीरीज) इकोसिस्टम को मजबूत करने के मकसद से, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने भारत (बीएच) सीरीज रजिस्ट्रेशन मार्क को नियंत्रित करने वाले नए नियम जारी किए हैं।
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एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी किए गए नए नियमों की प्रमुख विशेषताओं से बीएच सीरीज कार्यान्वयन के दायरे को व्यापक बनाने की उम्मीद थी, जो प्रकृति में कई गुना है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, "बीएच सीरीज पंजीकरण चिह्न वाले वाहनों के स्वामित्व का अन्य व्यक्तियों को हस्तांतरण, जो बीएच सीरीज के लिए पात्र या अपात्र हैं, की सुविधा प्रदान की गई है।"

मंत्रालय ने कहा कि इस समय नियमित पंजीकरण चिह्न वाले वाहनों को भी आवश्यक टैक्स के भुगतान के बाद बीएच सीरीज पंजीकरण चिह्न में बदला जा सकता है, जो बाद में बीएच सीरीज पंजीकरण चिह्न के लिए पात्र हो जाते हैं।
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बयान में कहा गया है, "नागरिकों के जीवन को और अधिक आसान बनाने के लिए, नियम 48 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है ताकि बीएच सीरीज के लिए निवास स्थान या कार्यस्थल पर आवेदन जमा करने के लिए लचीलापन प्रदान किया जा सके। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों द्वारा पेश किए जाने वाला वर्किंग सर्टिफिकेट को लेकर भी नियम सख्त किए गए हैं ताकि इसके दुरुपयोग को रोका जा सके।" 

अधिकारियों ने बताया कि सरकारी कर्मचारी अपने आधिकारिक पहचान पत्र के अलावा अब अपने सर्विस प्रमाण पत्र के आधार पर भी बीएच सीरीज पंजीकरण चिह्न हासिल कर सकते हैं।
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