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HSRP Number Plate: महाराष्ट्र में हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की समय सीमा फिर बढ़ी, जानें डिटेल्स

Sat, 22 Mar 2025 06:03 PM IST
अमर शर्मा ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

कार मालिकों को मूल रूप से इस साल 31 मार्च तक HSRP पर स्विच करना आवश्यक था, जिसे बाद में 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया था, और अब इसे 30 जून 2025 तक बढ़ा दिया गया है। समय सीमा के बाद, अनधिकृत प्लेटों पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 177 के तहत 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।
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HSRP Number Plate - फोटो : Amar Ujala
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विस्तार
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महाराष्ट्र परिवहन विभाग ने हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) (एचएसआरपी) लगाने की समय सीमा एक बार फिर बढ़ा दी है। जिन वाहनों का पंजीकरण 1 अप्रैल 2019 से पहले हुआ था, उनके मालिकों को पहले 31 मार्च 2024 तक एचएसआरपी लगवानी थी। जिसे बाद में 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया, और अब यह डेडलाइन बढ़ाकर 30 जून 2025 कर दी गई है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि एचएसआरपी लागू करने की प्रक्रिया धीमी रफ्तार से चल रही है।
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पुराने वाहनों के लिए अनिवार्य होगी HSRP
यह नियम खासतौर पर 2019 से पहले रजिस्टर्ड पुराने वाहनों के लिए है, जिनमें अब तक HSRP नहीं लगी है। अभी भी कई गाड़ियां बिना HSRP के चल रही हैं, इसलिए सरकार ने समय सीमा आगे बढ़ाने का फैसला किया ताकि वाहन मालिकों को जुर्माने से बचने और नियमों का पालन करने का पर्याप्त समय मिल सके। इस नियम के लागू होने के बाद फैंसी नंबर प्लेट्स पूरी तरह अवैध हो जाएंगी, क्योंकि कुछ डिजाइन ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ना मुश्किल होता है। समय सीमा खत्म होने के बाद, गैर-अधिकृत नंबर प्लेट इस्तेमाल करने पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 177 के तहत 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

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HSRP Number Plate - फोटो : Amar Ujala
क्या होती है हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट?
एचएसआरपी एक विशेष सिक्योरिटी फीचर वाली नंबर प्लेट होती है, जिसमें 10-अंकों का यूनिक लेजर-ब्रांडेड आईडी नंबर और लेजर-एच्चेड कोड होता है। जिससे यह प्लेट टैम्पर-प्रूफ यानी छेड़छाड़ से सुरक्षित रहती है। यह रेयर एल्यूमीनियम एलॉय से बनी होती है और इसमें IND बैजिंग होती है, जिस पर अशोक चक्र का होलोग्राम हॉट-स्टैम्प किया गया होता है। इसके अलावा, प्लेट पर रिफ्लेक्टिव फिल्म होती है, जिस पर "INDIA" अंकित रहता है।

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कारों के लिए, एक अतिरिक्त क्रोमियम-आधारित होलोग्राम स्टिकर विंडशील्ड पर लगाया जाता है, जिसमें वाहन का रजिस्ट्रेशन विवरण दर्ज होता है। इस कदम का मकसद नकली नंबर प्लेट्स को रोकना, वाहन सुरक्षा को बढ़ाना और चोरी पर अंकुश लगाना है।

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HSRP कहां से लगवाएं?
नई गाड़ियों में एचएसआरपी पहले से ही लगी होती है। लेकिन 2019 से पहले रजिस्टर्ड वाहनों को यह प्लेट अलग से लगवानी होगी। महाराष्ट्र में वाहन मालिकों को एचएसआरपी सिर्फ अधिकृत विक्रेताओं से ही लगवानी होगी, जो परिवहन विभाग के साथ पंजीकृत हैं। अधिकृत विक्रेताओं की सूची VAHAN पोर्टल पर उपलब्ध है, जहां से जानकारी लेकर वाहन मालिक अपनी गाड़ी के लिए एचएसआरपी बुक कर सकते हैं। 

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