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SC: सुप्रीम कोर्ट ने बीएस-6 हल्के और भारी डीजल सार्वजनिक उपयोगिता वाहनों के पंजीकरण की दी इजाजत

Tue, 22 Mar 2022 03:54 PM IST
अमर शर्मा ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सार्वजनिक उपयोगिता और आवश्यक सेवाओं के लिए इस्तेमाल होने वाले BS-VI हल्के और भारी डीजल वाहनों के पंजीकरण की इजाजत दी।
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सुप्रीम कोर्ट - फोटो : For Reference Only
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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सार्वजनिक उपयोगिता और आवश्यक सेवाओं के लिए इस्तेमाल होने वाले BS-VI हल्के और भारी डीजल वाहनों के पंजीकरण की इजाजत दी।
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न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने निर्देश दिया कि अधिकारियों को इस श्रेणी के वाहनों के पंजीकरण के लिए अदालती आदेश पेश करने पर जोर नहीं देना चाहिए।

पीठ ने कहा, "हमारा विचार है कि सार्वजनिक उपयोगिता और आवश्यक सेवाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले बीएस-VI हल्के और भारी डीजल वाहनों के संबंध में पंजीकरण की अनुमति दी जा सकती है। पंजीकरण अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे ऐसे वाहनों के पंजीकरण के लिए, इस अदालत द्वारा पारित किसी भी आदेश को पेश करने पर जोर न दें।" 
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : For Reference Only
न्याय मित्र के रूप में नियुक्त अधिवक्ता ए डी एन राव की रिपोर्ट पर गौर करने के बाद आदेश पारित किया गया, जिन्होंने अदालत को बताया कि सार्वजनिक उपयोगिता और आवश्यक सेवाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले बीएस-VI हल्के और भारी डीजल वाहनों को पंजीकृत करने की अनुमति दी जा सकती है।

शीर्ष अदालत ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद 2019 में लगाए गए कर्फ्यू और इंटरनेट निलंबन के कारण जम्मू-कश्मीर में बीएस-IV वाहनों की बिक्री में छूट की मांग करने वाली याचिका पर भी सुनवाई की।

पीठ ने आवेदक से राहत के लिए जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को कहा।

पर्यावरणविद् एमसी मेहता द्वारा दायर जनहित याचिका सहित विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया गया, जिसमें बीएस-VI डीजल वाहनों के पंजीकरण की अनुमति मांगी गई थी।
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