दिल्ली सरकार ने वसूला 787 करोड़ ग्रीन टैक्स
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इसके अलावा उन्होनें मोटर व्हीकल एक्ट में किए जा रहे संशोधन में भी कई खामियां बताई।विजय का कहना है कि यह बिल लोकसभा में पास हो गया है, जबकि राज्य सभा में अभी फंसा हुआ है। ऐसे में अगर यह बिल पास हो जाता है तो आने वाला समय ट्रांसपोर्टरों के लिए खराब होगा।
बिल के अनुसार अगर बड़े शहरों में कोई ट्रक चालक यातायात के नियमों की अवहेलना करता पाया गया तो इसके लिए भी अलग से सजा का प्रावधान है। इसमें चालक को बड़े अखबारों में लिखित रूप से माफी मांगनी होगी। वहीं चालक से शौचालय साफ करवाया जाएगा, चौक पर झाडू भी लगवाया जाएगा। इस बिल में लाइसेंस बनाने के लिए बारहवीं तक की जो योग्यता रखी गई है, वह भी गलत है।