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महंगी हो जाएंगी नई-पुरानी कार और बाइक्स, RTO फीस में 4,000 फीसदी बढ़ोतरी की तैयारी

Mon, 29 Jul 2019 10:40 PM IST
Harendra Chaudhary ऑटो डेस्क, अमर उजाला
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bike and car - फोटो : google
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केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन फीस में बढ़ोतरी करने की तैयारी कर रहा है। मंत्रालय का प्रस्ताव है कि नई पेट्रोल या डीजल कार के रजिस्ट्रेशन में कम से कम 5,000 रुपये की बढ़ोतरी की जाए। वहीं पुरानी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रिन्यू करना और भी महंगा पड़ सकता है।

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10 हजार रुपये तक हो सकती है फीस

केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ाने के लेकर ड्राफ्ट तैयार किया है। ड्राफ्ट में प्रस्ताव रखा गया है कि पुरानी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने पर 10 हजार रुपये फीस चुकानी पड़ सकती है। फिलहाल यह फीस 600 रुपये है।
 

नवीनीकरण शुल्क भी बढ़ेगा

वहीं नए टूव्हीलर्स की रजिस्ट्रेशन फीस को 50 रुपये से लेकर एक हजार रुपये करने का प्रस्ताव है, जबकि पुराने टूव्हीलर के नवीनीकरण यानी रिन्यूअल चार्जेज 2,000 तक किए जा सकते हैं। जबकि प्राइवेट टेक्सियों की रजिस्ट्रेशन फीस 10 हजार और रिन्यूअल चार्जेज 20 हजार रुपये तक किए जा सकते हैं। फिलहाल यह फीस एक हजार रुपये है।
 

पंजीकरण की संख्या कम करना चाहती है सरकार

खबरों के मुताबिक सरकार के इस प्रस्ताव पेट्रोल और डीजल गाड़ियों के पंजीकरण की संख्या को कम करना चाहती है। वहीं, इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन और रिन्यू पूरी तरह फ्री होगा। हालांकि इसे अभी तत्काल रूप से लागू नहीं किया जाएगा।
 

रिन्यूअल 50 से 2,000 रुपये करने का प्रस्ताव

नया रजिस्ट्रेशन मौजूदा दर प्रस्तावित अंतर % बढ़ोतरी
2 व्हीलर 50 1,000 950 2,000
3 व्हीलर 300 5,000 4,700 1666.67
LMV प्राइवेट कार 600 5,000 4,400 833.33
LMV टैक्सी 1,000 10,000 9,000 1,000
मध्यम और हल्के गुड्स/ पैसेंजर व्हीकल 1,500 20,000 18,500 1,333.33
         
रजिस्ट्रेशन रिन्यू मौजूदा प्रस्तावित अंतर % बढ़ोतरी
2 व्हीलर 50 2,000 1,950 4,000
3 व्हीलर 300 10,000 9,700 3333.33
LMV प्राइवेट कार 600 15,000 14,400 2,500
LMV टैक्सी 1,000 20,000 19,000 2,000
मध्यम और हल्के गुड्स/ पैसेंजर व्हीकल 1,500 40,000 38,500 2,666.67

इंपोर्डेट कारों पर बढ़ेगी फीस

वहीं इंपोर्टेड नए टू-व्हीलर पर 2,500 रुपये से बढ़ा कर 20,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी। वहीं नई इंपोर्डेट कारों पर 20,000 रुपये और पुरानी इंपोर्डेट कारों पर 40,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस लागू होगी। सरकार पुराने वाहनों पर ज्यादा रजिस्ट्रेशन फीस लगा कर स्क्रैपिंग को बढ़ावा देना चाहती है। हालांकि, समान कैटेगरी की पुरानी कार नष्ट करने और नई कार खरीदने पर रजिस्ट्रेशन फीस में बड़ी छूट मिल सकती है। वहीं स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट कई रजिस्ट्रेशन पर लागू नहीं होगा।
 
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छह माह में फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यू कराना जरूरी

सड़क परिवहन मंत्रालय के मसौदे के मुताबिक कार को नष्ट करने का सर्टिफिकेट सरकारी मान्यता प्राप्त एजेंसी की तरफ से जारी किया जाएगा। मसौदे के तहत 15 साल पुरानी कार रखने वाले को अब हर छह माह में वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यू कराना पड़ेगा, जबकि पहले यह एक साल में करना होता था। इसमें देरी होने पर रोजाना 50 रुपए की दर से जुर्माना लगाया जाएगा।
 
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