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बाढ़ या दंगों में कार-बाइक को नुकसान पहुंचने पर मिलगा इंश्योरेस, ये है नया नियम

Mon, 24 Jun 2019 06:10 PM IST
Harendra Chaudhary ऑटो डेस्क, अमर उजाला
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दिल्ली- गुड़गांव एक्सप्रेसवे जाम - फोटो : ANI
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भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने वाहनों के लिए नए नियम जारी किये हैं। नए नियमों के तहत कार और दो पहिया वाहनों के लिए अलग से डैमेज कवर लिया जा सकेगा। नए नियम 1 सितंबर से लागू होंगे। इस तिथि के बाद प्राकतिक आपदा जैसे भूकंप, बाढ़, भूस्खलन के अलावा तोड़फोड़, दंगों जैसे हालातों में वाहनों को पहुंचने वाले नुकसान की भरपाई के लिए अलग से बीमा कराया जा सकेगा। वहीं यह बीमा नए और पुराने वाहनों पर सालाना लागू होगा।

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1 सितंबर 2019 से लागू

इरडा की तरफ से जारी नए सर्कुलर के मुताबिक 1 सितंबर 2019 से कार और दो-पहिया वाहनों के लिए बंडल पॉलिसी बेचना अनिवार्य नहीं होगा। लेकिन कंपनियां अब डैमेज पॉलिसी अलग से बेच सकेंगी। हालांकि, यह वैकल्पिक होगा। वहीं कोई भी वाहन मालिक ऑन डैमेज बीमा और थर्ड पार्टी बीमा अलग-अलग खरीद सकेंगे। इसका मतलब यह होगा कि कंपनियां लंबी अवधि वाले बंडल डैमेज पैकेजेज और थर्ड पार्टी कवर ग्राहकों को अलग से बेच सकेंगी।  

यहां पढ़ें सुर्कुलरः https://spiderimg.amarujala.com/assets/applications/2019/06/24/own-damage-policy_5d10c171b51ac.pdf

थर्ड पार्टी कवर जरूरी

इरडा ने यह भी कहा कि मौजूदा वक्त में कोई भी बीमा कंपनी ऑन डैमेज के लिए लंबी अवधि वाली पॉलिसी नहीं ला सकती है। इरडा ने यह भी निर्देश दिया है कि जब तक थर्ड पार्टी कवर नहीं होगा, कंपनियां न तो नई ऑन डैमेज कवर दे सकती हैं और न ही रिन्यू कर सकती हैं।
 
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कीमतों को लेकर स्पष्टीकरण

सर्कुलर में कहा गया है कि ऑन डैमेज पॉलिसी डॉक्यूमेंट पर बीमाकर्ता का नाम, पॉलिसी नंबर थर्ड पार्टी पॉलिसी की शुरू और समाप्त होने की तिथि स्पष्ट लिखी होनी चाहिए। इरडा का कहना है कि अगर कोई वाहन मालिक केवल ऑन डैमेज पॉलिसी खरीदता है, तो थर्ड पार्टी बीमा के साथ खरीदने पर उसकी कीमत उतनी ही रहेगी। वहीं कंपनियों का कहना है कि इस आदेश के बाद स्टैंडअलोन ऑन डैमेज पॉलिसी की कीमत और अवधि पर काफी कुछ स्पष्ट हो गया है।
 
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