इरडा की तरफ से जारी नए सर्कुलर के मुताबिक 1 सितंबर 2019 से कार और दो-पहिया वाहनों के लिए बंडल पॉलिसी बेचना अनिवार्य नहीं होगा। लेकिन कंपनियां अब डैमेज पॉलिसी अलग से बेच सकेंगी। हालांकि, यह वैकल्पिक होगा। वहीं कोई भी वाहन मालिक ऑन डैमेज बीमा और थर्ड पार्टी बीमा अलग-अलग खरीद सकेंगे। इसका मतलब यह होगा कि कंपनियां लंबी अवधि वाले बंडल डैमेज पैकेजेज और थर्ड पार्टी कवर ग्राहकों को अलग से बेच सकेंगी।
इरडा ने यह भी कहा कि मौजूदा वक्त में कोई भी बीमा कंपनी ऑन डैमेज के लिए लंबी अवधि वाली पॉलिसी नहीं ला सकती है। इरडा ने यह भी निर्देश दिया है कि जब तक थर्ड पार्टी कवर नहीं होगा, कंपनियां न तो नई ऑन डैमेज कवर दे सकती हैं और न ही रिन्यू कर सकती हैं।
सर्कुलर में कहा गया है कि ऑन डैमेज पॉलिसी डॉक्यूमेंट पर बीमाकर्ता का नाम, पॉलिसी नंबर थर्ड पार्टी पॉलिसी की शुरू और समाप्त होने की तिथि स्पष्ट लिखी होनी चाहिए। इरडा का कहना है कि अगर कोई वाहन मालिक केवल ऑन डैमेज पॉलिसी खरीदता है, तो थर्ड पार्टी बीमा के साथ खरीदने पर उसकी कीमत उतनी ही रहेगी। वहीं कंपनियों का कहना है कि इस आदेश के बाद स्टैंडअलोन ऑन डैमेज पॉलिसी की कीमत और अवधि पर काफी कुछ स्पष्ट हो गया है।