सरकार ने कुछ समय पहले एलान किया था कि एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट होते समय वाहन मालिकों को वाहनों का दोबारा पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि उन्हें खास भारत (BH-Series) सीरीज की नंबर प्लेट मिलेंगी। वहीं ये नंबर प्लेट पूरे देश में लागू होंगी। यह सुविधा रक्षा कर्मियों के साथ-साथ केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के अलावा निजी संस्थान से जुड़े कर्मियों के लिए भी लागू होगी। वहीं अब सरकार ने भारत सीरीज के रजिस्ट्रेशन नंबर जारी करना शुरू कर दिया है। हाल ही में महाराष्ट्र में इस सीरीज का पहला नंबर जारी किया गया, जो केंद्र सरकार के एक कर्मचारी को मिला है। अगर आप भी किसी दूसरे राज्य में शिफ्ट हो रहे हैं, तो जानिए कैसे आप बीएच-सीरीज का नंबर अपने वाहन के लिए ले सकते हैं।
सरकार के भारत सीरीज रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को शुरू करने से पहले वाहन मालिकों को दूसरे राज्य में वाहन ट्रांसफर कराने के लिए कई मुश्किल प्रक्रियाओं से गुजरना होता था। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 47 के तहत दूसरे राज्य में वाहन के इस्तेमाल के लिए 12 महीनों के भीतर फिर से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। जिसके लिए वाहन मालिक को पुराने राज्य के आरटीओ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है और नए राज्य में रोड टैक्स का भुगतान करने के बाद अपने स्थानीय आरटीओ में टैक्स रिफंड के लिए आवेदन देना पड़ता था। राज्य बदलने पर यह प्रक्रिया फिर से दोहरानी पड़ती थी। लेकिन बीएच-सीरीज आने के बाद इन झंझटों से मुक्ति मिल गई है।