वाहन निर्माता कंपनियों को अब कार में बैठने वाले सभी लोगों के लिए ‘थ्री पाइंट’ सीट बेल्ट अनिवार्य रूप से देनी होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्यमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बृहस्पतिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि अब पिछली सीट पर बीच में बैठने वाले व्यक्ति के लिए भी सुरक्षा बेल्ट होगी।
गडकरी ने बताया, कार के सुरक्षा नियमों को लेकर एक फाइल पर बुधवार को दस्तखत किए हैं। इसके बाद वाहन निर्माताओं को कार में सामने की तरफ देखकर बैठने वाली सभी सवारियों के लिए सीट बेल्ट मुहैया कराना अनिवार्य होगा।
हालांकि नया नियम कब से लागू होगा मंत्री ने इसकी घोषणा नहीं की है। अभी देश में बनने वाली अधिकतर कारों में सिर्फ ड्राइवर व आगे की सीट पर बैठे व्यक्ति और पीठे दरवाजे की तरफ बैठे दोनों व्यक्तियों के लिए ही थ्री पाइंट सीट बेल्ट होती है। कुछ वाहनों में पीछे की सीट पर बीच में बैठे व्यक्ति के लिए विमान की सीट बेल्ट की तरह दो पाइंट की सुरक्षा पट्टी होती है।
1.5 लाख लोग हर साल सड़क हादसों में मरते हैं
गडकरी ने बताया, हर साल पांच लाख सड़क हादसों में करीब डेढ़ लाख लोगों की मौत होती है। ऐसे में सुरक्षा मानकों को बढ़ाना वक्त की जरूरत है। इसे लिए बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने की भी जरूरत है। सरकार ने पिछले महीने कार निर्माताओं की तरह आठ लोगों के बैठने की क्षमता वाले वाहनों में कम से कम छह एयर बैग को अनिवार्य किया था। यह नियम इस साल अक्तूबर से शुरू होना था।
ग्रीन हाइड्रोजन पर चलने वाले टोयोटा के वाहन की लॉन्चिंग 15 मार्च को
गडकरी ने बताया कि वह 15 मार्च को ग्रीन हाइड्रोजन पर चलने वाले टोयोटा के वाहन को लॉन्च करेंगे। उन्होंने साथ ही ध्वनि प्रदूषण को कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग के महत्व पर जोर दिया।