अग्रिम निर्णयों के अपीलीय प्राधिकरण (AAAR) की पश्चिम बंगाल पीठ ने पहले के एक फैसले को बरकरार रखा है। पीठ ने कहा है कि कार पार्क की बिक्री या इस्तेमाल करने के अधिकार को निर्माण सेवाओं के साथ स्वाभाविक रूप से जोड़ा नहीं जा सकता है। इस तरह, इसे कंपोजिट सप्लाई के रूप में नहीं माना जाएगा और 18 प्रतिशत की उच्च दर पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) नहीं चार्ज की जा सकती। एएएआर का फैसला ईडन रियल एस्टेट की अपील पर आया है, जो आवासीय अपार्टमेंट के निर्माण में लगा हुआ है।
1 अप्रैल, 2019 से इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के बिना गैर-किफायती आवास परियोजनाओं पर 5 प्रतिशत GST (जीएसटी) लगाया गया है। चल रही परियोजनाओं के लिए (जैसा कि इस मामले में है), बिल्डर के पास ITC के साथ 12 प्रतिशत की पुरानी दर पर जीएसटी का भुगतान करने का विकल्प है। जिसका मतलब है कि इनपुट पर भुगतान किए गए करों को समायोजित किया जा सकता है। अगर एएएआर ने कार पार्क से संबंधित लेनदेन को एक समग्र आपूर्ति के रूप में माना होता, तो जो जीएसटी लेवी लागू होती वह निर्माण की प्राथमिक आपूर्ति की होती, जो कम है।
प्राइस वाटरहाउस-इंडिया की प्रमुख (अप्रत्यक्ष कराधान) अनीता रस्तोगी के मुताबिक, इस फैसले का असर यह है कि पार्किंग स्पेस के साथ घर खरीदना महंगा हो जाएगा। उन्होंने कहा, "जबकि अग्रिम निर्णय सिर्फ संबंधित पार्टियों पर बाध्यकारी होते हैं, लेनदेन के संबंध में जिसके लिए निर्णय मांगा गया था, अक्सर कर अधिकारी विभाग के अनुकूल फैसलों पर भरोसा करते हैं। यदि करदाता (मान लीजिए, बिल्डर) ने एक अलग दृष्टिकोण अपनाया है, तो इसका नतीजा मुकदमेबाजी में होता है। इस तरह, कुछ बिल्डर्स सतर्क रुख अपना सकते हैं और कार पार्किंग स्पेस के संबंध में 18 प्रतिशत जीएसटी चार्ज कर सकते हैं।
इस मामले में, रियल एस्टेट डेवलपर ने तर्क दिया कि कार पार्किंग की जगह सिर्फ फ्लैट खरीदारों को दी जाती है और स्टांप शुल्क का भुगतान उनसे लिए गए पूरे विचार (अर्थात अपार्टमेंट की कीमत और कार पार्किंग की जगह) पर किया जाता है। हालांकि, AAAR बेंच ने पाया कि संभावित फ्लैट खरीदार अपना फ्लैट बुक करते समय कार पार्किंग की जगह का विकल्प चुन सकते हैं या नहीं भी। इस प्रकार, यह तर्क कि खुले पार्किंग जगह का इस्तेमाल करने के अधिकार की सुविधा स्वाभाविक रूप से निर्माण सेवाओं के साथ जुड़ी हुई है और एक समग्र आपूर्ति है, विफल हो जाती है। इसके अलावा, खुली कार पार्किंग की जगह के 'उपयोग का अधिकार' का मतलब है कि खुली जगह का स्वामित्व फ्लैट खरीदार को हस्तांतरित नहीं किया जाता है, इसलिए यह पूरी तरह से एक अलग सर्विस है। यह तर्क मुख्य रूप से खुले कार पार्किंग स्थान से संबंधित हैं और पीठ ने यह भी बताया कि RERA (रेरा) के तहत गैरेज की परिभाषा में खुली पार्किंग की जगह शामिल नहीं है।