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इस बीमा योजना से विदेश में भी नहीं सताएगा भविष्य का डर

Wed, 06 Nov 2019 06:23 AM IST
Trainee Trainee वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
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प्रवासी भारतीय बीमा योजना - फोटो : अमर उजाला
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क्या आप विदेश में काम कर रहे हैं और अपने भविष्य को लेकर चिंता में हैं? तो हम यही कहेंगे कि चिंता न करें, आपकी मदद के लिए भारत सरकार है। प्रवासी भारतीयों के लिए भारत सरकार 2003 से बीमा योजना चला रही है, जिसमें लगातार संशोधन कर उसे अच्छा बनाया जा रहा है। इसके जरिए विदेश में काम करने वाले भारतीयों को कम किस्तों में बीमा कवच प्रदान किया है। 

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प्रवासी भारतीय बीमा योजना एक जरूरी बीमा योजना है जिसका उददेश्य ईसीआर श्रेणी के अंतर्गत आने वाले भारतीय प्रवासित श्रमिकों के हितों की रक्षा करना है, जो व्यक्ति ईसीआर देशों में रोजगार के लिए जा रहे हैं। उन सबको इस योजना के बारे में जरूर जान लेना चाहिए। 

वर्तमान में यह योजना आकस्मिक मौत व स्थायी अक्षमता के मामले में 10 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान करती है। इसमें आपको दो और तीन साल की अवधि के लिए क्रमशः 275 रुपये व 375 रुपये की बीमा किस्त होती है। इस प्रीमियम को भरकर आप अपना और परिवार को आने वाली परेशानियों से निपटने में मदद कर सकते हैं। 

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यह हैं ईसीआर श्रेणी के देश 

अफगानिस्तान, बहरीन, इंडोनेशिया, इराक, जाॅर्डन, सऊदी अरब, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मलेशिया, कतर, दक्षिण सूडान, सूडान, ओमान, सीरिया, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, यमन आदि।

प्रवासी भारतीय बीमा योजना के यह हैं लाभ 

1. योजना के तहत विदेशों में नौकरी के दौरान आकस्मिक मृत्यु या स्थायी अपंगता की स्थिति में व्यक्ति को अधिकतम बीमा राशि दस लाख रुपये होगी चाहे उसका नियोक्ता या स्थान कुछ भी हो।

2. विदेशों में भारतीय मिशन और पोस्ट द्वारा सत्यापित आकस्मिक मृत्यु या स्थायी अपंगता प्रमाण पत्र बीमा कंपनियों को मान्य होगा। अगर आकस्मिक मृत्यु या स्थायी अपंगता की घटना भारत में होती है तो इस संबंध में प्रमाणपत्र संबंधित प्रवासियों के संरक्षक-पीओई जारी करेंगे।

3. चोट या किसी बीमारी के इलाज के लिए मेडिकल बीमा राशि 75,000 रुपये से एक लाख रुपये कर दी गई। इसमें अस्पताल में भर्ती प्रति व्यक्ति 50 हजार रुपये का इलाज दिया जाएगा। 

4. स्वास्थ्य के आधार पर योग्य साबित न होने या तय समय से पहले नौकरी से निकाले जाने पर इसमें स्वदेश वापसी के लिए इकोनाॅमी क्लास में भारत के सबसे नजदीकी हवाई अड्डे तक का किराया मुहैया कराया जाएगा।

5. भारत में परिवार के सदस्यों के इलाज के लिए 50 हजार रुपये की मदद राशि का प्रदान किया जाएगा।

6. प्रवासी महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ 25000 से बढ़ाकर 35000 रुपये कर दिया गया है।

7. विदेश में प्रवासियों की नौकरी संबंधित मामलों में मुकदमेबाजी पर कानून खर्च की राशि 30 हजार से बढ़ाकर 45 हजार कर दी गई है।

8. पीबीबीआई पाॅलिसी का आनलाइन नवीकरण का भी प्रावधान है।
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ये कंपनियां देती हैं बीमा की सुविधा

इफ्को टोक्यो जनरल इंशोरेंस कंपनी लिमिटेड, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी सहित अन्य बीमा कंपनी आपको प्रवासी भारतीय बीमा योजना की सुविधा प्रदान कर सकती हैं।
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