फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

US: अमेरिकी SC ने सोशल मीडिया कानूनों पर फैसले की समीक्षा का आदेश दिया, कंपनियों ने फैसले का किया स्वागत

Tue, 02 Jul 2024 03:27 AM IST
विशांत श्रीवास्तव अमर उजाला, न्यूज डेस्क, डी वाशिंगटन

सार

अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया कानून को लेकर फिर से समीक्षा का आदेश दिया है। टेक ग्रुप कंपनियों ने कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई है।
विज्ञापन
AMERICA - फोटो : ani
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निचली अदालतों को रिपब्लिकन समर्थित राज्य के दो कानूनों की समीक्षा करने का आदेश दिया है।, जिन्होंने सोशल मीडिया कंपनियों के कंटेंट को नियंत्रित करने के लिए उन पर प्रतिबंध लगाए थे।
विज्ञापन


टेक उद्योग व्यापार समूहों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। टेक उद्योग व्यापार समूहों  ने फ्लोरिडा और टेक्सास में रूढ़िवादी रिपब्लिकन सांसदों द्वारा 2021 में पारित कानूनों को कोर्ट में चुनौती दी थी।

कंपनियों ने इस बात से इनकार किया कि वे कंटेंट मॉडरेशन की आड़ में रूढ़िवादी दृष्टिकोण को सेंसर कर रहे थे। कंपनी के वकीलों ने कोर्ट में कहा कि कानून अमेरिकी संविधान के तहत प्लेटफार्मों के अपने पहले संशोधन अधिकारों को रद्द कर देते हैं।
विज्ञापन


हालांकि अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय इस बात पर फैसला देने से इनकार कर दिया कि क्या राज्यों के लिए इस तरह का कानून पारित करना संवैधानिक है।

CCIA ने खुशी जताई
सीसीआईए के अध्यक्ष मैट श्रुअर्स ने एक बयान में कहा, "हमको इस बात से खुशी है  कि अदालत के बहुमत ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार सार्वजनिक बहस को अपनी पसंद के अनुसार नहीं चला सकती है।"

उन्होंने आगे कहा कि सरकार द्वारा यह तय करने की कोशिश से अधिक ऑरवेलियन कुछ भी नहीं है कि कौन सा भाषण दिया जाना चाहिए, चाहे वह अखबार हो या सोशल मीडिया साइट।

टेक ग्रुप ने भी अदालत के फैसले का स्वागत किया

वॉचडॉग फ्री प्रेस की वरिष्ठ वकील नोरा बेनाविदेज़ ने कहा, "सरकार को इस पर नियम लागू करने का अधिकार नहीं है कि मेटा और गूगल जैसी कंपनियों को प्लेटफॉर्म जवाबदेही उपायों को कैसे पूरा करना चाहिए"।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें