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अमेरिकी कोर्ट का फैसला: तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर 24 जून तक टाली सुनवाई

Wed, 07 Apr 2021 01:46 AM IST
Kuldeep Singh एजेंसी, वाशिंगटन

सार

  • तहव्वुर राणा के वकीलों और अमेरिका सरकार की ओर से पेश हुए वकीलों के बीच विचार-विमर्श के बाद अदालत का आया यह आदेश 
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अमेरिकी कोर्ट - फोटो : पीटीआई
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अमेरिका की एक अदालत ने पाकिस्तानी मूल के कनाडाई कारोबारी और 2008 में मुंबई आतंकी हमले में वांछित तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की सुनवाई 24 जून तक के लिए टाल दी है। इस मामले पर पहले 22 अप्रैल को सुनवाई होनी थी, लेकिन लॉस एंजिलिस में यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जज जैकलिन चुलजियान ने भारतीय समयानुसार मंगलवार को इसे टालने का आदेश दिया।

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तहव्वुर राणा और अमेरिकी सरकार के वकीलों से चर्चा के बाद लिया फैसला
राणा के वकीलों और अमेरिका सरकार की ओर से पेश हुए वकीलों के बीच विचार-विमर्श के बाद अदालत का यह आदेश आया है। दोनों पक्ष 24 जून को दोपहर डेढ़ बजे तक राणा के प्रत्यर्पण को लेकर सुनवाई टालने पर सहमत हुए। इस बीच राणा के वकील ने एक अलग आवेदन में राणा के भारत प्रत्यर्पण का विरोध किया। अमेरिका के पास मामले में जवाब देने के लिए 12 अप्रैल तक का समय है।

बता दें कि अमेरिकी प्रशासन अब तक राणा के भारत प्रत्यर्पण का समर्थन करता रहा है। राणा डेविड कोलमैन हेडली का बचपन का दोस्त है। भारत के अनुरोध पर राणा को मुंबई हमले में संलिप्तता के आरोप में लॉस एंजिलिस में 10 जून को दोबारा गिरफ्तार किया गया था। भारत ने उसे भगोड़ा घोषित किया है। उधर, हेडली हमले में अपनी भूमिका के लिए अमेरिका में 35 साल जेल की सजा काट रहा है।

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