सिंध सरकार ने मंगलवार को सिंध प्रांत में धारा 144 लागू करने का फैसला किया है। आतंकवादी हमला होने की संभावना को देखते हुए यह फैसला किया गया है। गृह विभाग द्वारा जारी किए गए बयान में कहा गया है कि पूरे सिंध में धारा 144 लगाते हुए सभी प्रकार के सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
विज्ञापन
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कराची में बढ़ते आतंकी हमलों को देखते हुए सिंध सरकार ने यह कदम उठाया है। 20 दिन के लिए धारा 144 लगाई गई है। इस दौरान सभी रैलियां और सार्वजनिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे। अगर कोई इसका पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।
पिछले दो महीने से कराची में कई आतंकी हमले हुए हैं। 16 मई को कराची के बॉल्टन मार्केट के खादर इलाके में एक बम धमाका हुआ था। जिसमें एक की मौत हो गई थी और ग्यारह लोग घायल हो गए थे। 12 मई को भी इसी तरह का धमाका सदर इलाके में हुआ। जिसमें एक की मौत और 13 घायल हुए। कराची यूनिवर्सिटी के बाहर बलूची महिला द्वारा आत्मघाती विस्फोट किया गया। जिसमें तीन चीनी नागरिकों समेत चार लोगों की मौत हुई और अन्य चार लोग घायल हो गए थे।