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US: सुप्रीम कोर्ट से डोनाल्ड ट्रंप को झटका, जन्म से नागरिकता प्रतिबंधों पर रोक; दलीलें सुनने पर सहमति

Fri, 18 Apr 2025 02:32 AM IST
दीपक कुमार शर्मा वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वाशिंगटन

सार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जन्म से नागरिकता प्रतिबंधों पर तीन जिला अदालतों से रोक लगाए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे रोक दिया है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर मई में दलीलें सुनने पर सहमति जताई है। 
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप - फोटो : पीटीआई
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विस्तार
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 अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने ट्रंप के जन्म से नागरिकता प्रतिबंधों पर रोक लगा दी है। हालांकि, अदालत ने दलीलें सुनने पर सहमति जताई है। इस मुद्दे पर मई में दलीलें सुनी जाएंगी। 

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अमेरिका में अवैध रूप से रहने वाले लोगों के बच्चों के लिए जन्म से नागरिकता समाप्त करने के ट्रंप के कार्यकारी आदेश को देश भर की तीन जिला अदालतों ने रोक दिया है। अपील अदालतों ने उन फैसलों में बदलाव करने से इनकार कर दिया है। हालांकि, ट्रंप प्रशासन ने आदेशों को सीमित करने की कोशिश की थी, ताकि नीति को देश के कुछ हिस्सों या अधिकांश हिस्सों में लागू किया जा सके।

न्यायाधीशों ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ समान रूप से सुनाया फैसला

ट्रंप के कार्यकारी आदेश को रोकने के लिए मुकदमा करने वाले राज्यों, अप्रवासियों और अधिकार समूहों ने जन्म से नागरिकता की समझ को अस्थिर करने का प्रयास करने का आरोप लगाया है, जिसे संशोधन के अपनाए जाने के बाद से स्वीकार किया गया है। अब तक न्यायाधीशों ने प्रशासन के खिलाफ समान रूप से फैसला सुनाया है।
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ट्रंप प्रशासन ने सार्वजनिक घोषणा की अनुमति मांगी

न्याय विभाग का तर्क है कि व्यक्तिगत न्यायाधीशों के पास अपने फैसलों को राष्ट्रव्यापी प्रभाव देने की शक्ति नहीं है। इसके बजाय प्रशासन चाहता है कि न्यायाधीश ट्रंप की योजना को उन मुट्ठी भर लोगों और समूहों को छोड़कर सभी के लिए लागू होने दें, जिन्होंने मुकदमा किया है। ऐसा न करने पर, प्रशासन का कहना है कि मुकदमा करने वाले 22 राज्यों में योजना अभी के लिए अवरुद्ध रह सकती है। एक और विकल्प के रूप में, प्रशासन ने 'कम से कम' इस बारे में सार्वजनिक घोषणा करने की अनुमति मांगी कि अगर नीति को अंततः प्रभावी होने की अनुमति दी जाती है तो वह इसे कैसे लागू करने की योजना बना रहा है।
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न्यायाधीशों ने निषेधाज्ञा के अतीत में जताई चिंता
यदि न्यायालय प्रशासन से सहमत होता है, तो इससे नियमों का एक भ्रामक ढांचा तैयार होने का खतरा है, जिसमें जिस राज्य में बच्चा पैदा होता है, वह यह निर्धारित कर सकता है कि उसे नागरिकता स्वतः प्रदान की जाएगी या नहीं। कई न्यायाधीशों ने राष्ट्रव्यापी या सार्वभौमिक निषेधाज्ञा के बारे में अतीत में चिंता जताई है, लेकिन न्यायालय ने इस मामले पर कभी कोई फैसला नहीं सुनाया है। न्यायालय ने अंततः ट्रंप की नीति को बरकरार रखा, लेकिन राष्ट्रव्यापी निषेधाज्ञा के मुद्दे पर विचार नहीं किया।

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