Sri Lanka: सुप्रीम कोर्ट ने कोषागार को निर्देश जारी किया है कि चुनाव कराने में बाधा नहीं डाली जाए। अदालत के आदेश के बाद चुनाव की तारीख 25 अप्रैल तय की गई है। वहीं, 18 मार्च से 21 मार्च के बीच पोस्टल वोटिंग होनी है।
श्रीलंका सरकार के आधिकारिक प्रिंटर गंगानी लियानेज ने गुरुवार को वित्त मंत्री और पुलिस प्रमुख दोनों से 25 अप्रैल को होने वाले स्थानीय परिषद चुनाव कराने का लिखित अनुरोध किया।
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लियानेज के कार्यालय ने कहा है कि प्रिंटर ने वित्त मंत्री केएम महिंदा सिरिवर्धना को लिखे अपने पत्र में पैसों की मांग की है। जिसकी कमी के कारण वास्तविक रूप से नौ मार्च को होने वाले चुनाव को स्थगित कर दिया गया था। 21 से 24 फरवरी के दौरान डाक मतदान कराने के लिए मतपत्रों को प्रिंट करने की असमर्थता के कारण चुनाव आयोग को चुनाव स्थगित करना पड़ा था।
लियानेज ने कहा कि जब तक चुनाव स्थगित हुए तब तक उन्हें 500 मिलियन श्रीलंकाई मुद्रा की तुलना में महज 40 मिलियन ही मिले थे। पुलिस प्रमुख सीडी विक्रमसिंघे को लिखे पत्र में उन्होंने सरकारी प्रिंटर के परिसरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 60 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की मांग की है।
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वहीं दूसरी ओर, सरकारी प्रिंटर के मतपत्र छापने में असमर्थता के बीच मुख्य विपक्षी दल समगी जन बालावेगया (एसजेबी) ने हस्तक्षेप के लिए उच्चतम न्यायालय में मामला दायर किया है। विपक्षी दल एसजेबी ने राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के नेतृत्व वाली सरकार पर चुनाव से डरने और राजनीतिक लाभ के लिए लोकतंत्र को नष्ट करने का आरोप लगाया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कोषागार को निर्देश जारी किया है कि चुनाव कराने में बाधा नहीं डाली जाए। अदालत के आदेश के बाद चुनाव की तारीख 25 अप्रैल तय की गई है। वहीं, 18 मार्च से 21 मार्च के बीच पोस्टल वोटिंग होनी है।