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Israel War: युद्ध पर रोक लगाने के लिए अतंरराष्ट्रीय अदालत पहुंचा दक्षिण अफ्रीका, इस्राइल ने कहा- आरोपी हमास है

Sat, 30 Dec 2023 04:39 AM IST
जलज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तेल अवीव

सार

न्यायालय में मुकदमा दायर करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने आरोप लगाया कि इस्राइल संधि के नियमों का उल्लंघन कर रहा है। इस्राइल गाजा में अपने सैन्य अभियानों को दिन-ब-दिन तेज करता जा रहा है। फलस्तीनी लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है। इसे रोकना आवश्यक है।
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इस्राइली झंडा - फोटो : Social media
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विस्तार
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इस्राइल और हमास के बीच जारी युद्ध को लंबा समय हो गया है। अब तक 20 हजार से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच दक्षिण अफ्रीका ने मामले में युद्ध विराम के लिए अतंरराष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। हालांकि, इस्राइल ने मामले को निराधार बताया है। गाजा पट्टी और फलस्तीनी नागरिकों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं। हम हमास के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमास नागरिकों को ढाल बना रहा है। हमास ही मानवीय हत्याओं का आरोपी है

दक्षिण अफ्रीका ने कोर्ट में लगाए यह आरोप

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न्यायालय में मुकदमा दायर करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने आरोप लगाया कि इस्राइल संधि के नियमों का उल्लंघन कर रहा है। इस्राइल गाजा में अपने सैन्य अभियानों को दिन-ब-दिन तेज करता जा रहा है। फलस्तीनी लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है। इसे रोकना आवश्यक है। अफ्रीका ने कोर्ट से मांग की है कि वह इस्राइल को आदेश दे कि या तो गाजा में जारी सैन्य अभियानों को तुरंत रोका जाए या फिर अल्पकालिक कोई उपाय जारी किए जाएं, जिससे फलस्तीनी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हो सके। हालांकि, सुनवाई के लिए फिलहाल कोई तारीख तय नहीं हुई है।

इस्राइल ने कहा- फलस्तीनी नागरिक हमारे दुश्मन नहीं, हमास मानव ढाल बना रहा है
अंतरराष्ट्रीय अदालत में दायर दक्षिण अफ्रीका के आरोपों का जवाब देते हुए इस्राइल ने कहा कि हमने आंतकी संगठन हमास को पूरी तरह से खत्म करने का फैसला लिया है। हमास के आतंकी शुरुआत से फलस्तीनी नागरिकों को ढाल बना रहे हैं। हमास नागरिकों को गाजा से निकलने भी नहीं दे रहे हैं। हमास के आतंकी अस्पताल, शरणार्थी केंद्र, घरों सहित तमाम नागरिक स्थानों पर छिपे हुए हैं। हमास फलस्तीनी लोगों के जीवन को खतरे में डाल रहा है। इसलिए मानवीय हत्या और नागरिकों के अधिकारों का हनन करने का आरोपी सिर्फ हमास है। हम पर लगाए गए आरोप निराधार हैं।

इस्राइल सरकार ने साफ किया कि गाजा पट्टी में रहने वाले फलस्तीनी नागरिक हमारे दुश्मन नहीं है। हम मानवीय सहायता को गाजा में प्रवेश दिलाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। हमें भी फलस्तीनी नागरिकों की चिंता है।  

अदालत के फैसले को नजरअंदाज किया

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बता दें, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय दो देशों के बीच जारी विवाद को सुलझाने का एक स्थल है। अदालत यूरोपीय देश हेग में स्थित है। आईसीजे को संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च न्यायालय माना जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि इस अदालत के फैसले को माना ही जाए। कई बार देशों ने अदालत के फैसले को नजरअंदाज किया है। हाल ही में अदालत ने रूस को आदेश दिया था कि वह यूक्रेन में जारी अपने सैन्य अभियान को तुरंत बंद करे लेकिन रूस ने ऐसा नहीं किया और बर्बरता से यूक्रेन से हमला करना जारी रखा।

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