दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च अदालत ने बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) को अगले महीने तक देश छोड़ने की अनुमति दे दी है। भारतीय मूल के विवादित तीनों गुप्ता बंधुओं पर वहां भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं और बीओबी का उनसे संबंध है।
प्रीटोरिया हाईकोर्ट के जज तेंदेया मवुंदला ने सोमवार को गुप्ता बंधुओं से जुड़ी 20 कंपनियों की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने मांग की थी कि बीओबी को सभी खाते बंद करने और देश छोड़ने से रोक दिया जाए। भारतीय बैंक ने अपनी वैश्विक रणनीति में संशोधन के उद्देश्य से पिछले महीने दक्षिण अफ्रीका में अपने सभी संचालन बंद करने का निर्णय लिया था।
अजय, अतुल और राजेश गुप्ता के अरबों के भ्रष्टाचार के आरोपों में शामिल होने की खबरें सामने आने के पर सभी दक्षिण अफ्रीकी बैंकों द्वारा गुप्ता बंधुओं से अलग हो जाने के बाद केवल बीओबी ही उनकी कंपनियों के साथ काम कर रही थी। जज मवुंदला ने अपने आदेश में कहा कि अदालत बीओबी के देश के छोड़ने के निर्णय में दखलअंदाजी नहीं कर सकता।