बांग्लादेश की एक अदालत ने रविवार को इस बात की जांच करने के आदेश दिए हैं कि क्या पूर्व बांग्लादेशी प्रधानमंत्री एवं विपक्षी नेता खालिद जिया के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाया जा सकता है?
दरअसल, बीएनपी प्रमुख जिया ने कथित तौर पर 1971 के मुक्ति संग्राम के शहीदों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। अदालत के एक अधिकारी ने बताया कि मामले में बांग्लादेशी सरकार की मंजूरी लेने के बाद दंड संहिता की धारा-123 (ए) के तहत पुलिस को जांच करने के आदेश दिए गए हैं।
उन्होंने बताया कि मुक्ति संग्राम के शहीदों पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में एक वकील की ओर से दायर मामले पर सुनवाई करने के बाद मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने जिया के खिलाफ यह आदेश दिया है।